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This Article is From Apr 25, 2017

फर्जी पासपोर्ट मामले में गैंगस्टर छोटा राजन को 7 साल की सजा

फर्जी पासपोर्ट मामले में गैंगस्टर छोटा राजन को 7 साल की सजा
छोटा राजन को फर्जी पासपोर्ट मामले में 7 साल की सजा
नई दिल्ली: विशेष अदालत ने गैंगस्टर छोटा राजन और अन्य को फर्जी पासपोर्ट मामले में 7 साल की सजा सुनाई है. इससे पूर्व छोटा राजन और तीन अन्य अवकाश प्राप्त नौकरशाहों को एक विशेष अदालत ने फर्जी भारतीय पासपोर्ट बनवा कर सरकार को ठगने के मामले में सोमवार को दोषी करार दिया गया था. विशेष न्यायाधीश विरेन्द्र कुमार गोयल ने तीन अवकाश प्राप्त नौकरशाहों.. जयश्री दत्तात्रेय रहाते, दीपक नटवरलाल शाह और ललिता लक्ष्मणन को ‘‘आपराधिक षड्यंत्र करके’’ फर्जी पासपोर्ट प्राप्त करने में राजन की मदद करने का दोषी करार दिया था.

फैसला सुनाने के तुरंत बाद अदालत ने तीनों नौकरशाहों को तुरंत हिरासत में लेने को कहा. अदालत कक्ष में मौजूद तीनों नौकरशाह रो पड़े. तीनों फिलहाल जमानत पर बाहर हैं. फिलहाल न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल में बंद 55 वर्षीय राजन उर्फ राजेन्द्र सदाशिव निकालजे सुरक्षा कारणों से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए अदालत में पेश हुआ था.

चारों को भारतीय दंड संहिता के तहत धोखाधड़ी, फर्जी दस्तावेज का प्रयोग असली के रूप में करने, ठगी के लिए फर्जीवाड़ा करने, महत्वपूर्ण सुरक्षा दस्तावेज या वसीयत की फर्जी नकल करने, वेश बदलकर ठगी करने और आपराधिक षड्यंत्र रचने तथा पासपोर्ट कानून के अन्य प्रावधानों के उल्लंघन का दोषी करार दिया गया है.

(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)

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