भिवंडी कोर्ट ने राहुल गांधी पर तय किए आरोप
नई दिल्ली:
कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ़ भिवंडी की अदालत में मंगलवार को आरोप तय हो गए. मानहानि की धाराओं के तहत राहुल पर आरोप तय किए गए हैं. इससे पहले पेशी के दौरान राहुल गांधी ने ख़ुद को बेक़सूर बताया. आरएसएस के ख़िलाफ़ कथित टिप्पणियों को लेकर राहुल के खिलाफ आपराधिक मानहानि के केस में मजिस्ट्रेट अदालत में उनकी पेशी हुई है. संघ के एक कार्यकर्ता ने मार्च 2014 में आपराधिक मानहानि का मुक़दमा दर्ज कराया था.
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भिवंडी की कोर्ट पर आरोप तय होने के बाद कोर्ट से बाहर निकलकर राहुल गांधी ने मीडिया से कहा, सबसे अमीर लोगों की सरकार चल रही है. उन्होंने कहा कि हमारे जो हमारे युवा हैं उसके पास रोजगार नहीं है. काम की बात है रोजगार, किसानों और मंहागई की लेकिन इस बारे में मोदी सरकार चुप है. उन्होंने कहा कि तेल और मंहगाई बढ़ रही है लेकिन सरकार कुछ नहीं कह रही है और मेरे ऊपर लोग आरोप लगाते रहते हैं.
क्या है मामला
राहुल ने संघ पर महात्मा गांधी की हत्या का आरोप लगाया था. राहुल ने साल 2014 में भिवंडी में एक भाषण के दौरान लगाया था आरोप. संघ के एक कार्यकर्ता ने राहुल पर केस ठोका था. राहुल गांधी मामला ख़त्म कराने सुप्रीम कोर्ट भी गए थे लेकिन कोर्ट में राहुल ने बयान पर खेद प्रकट करने से इनकार कर दिया था. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि खेद प्रकट नहीं करने पर सुनवाई का सामना करना पड़ेगा.
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दो मई को अदालत ने गांधी से 12 जून को उसके सामने पेश होने को कहा था. आरएसएस के एक स्थानीय कार्यकर्ता राजेश कुंते ने यह मामला दर्ज कराया था.
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राहुल ने संघ पर महात्मा गांधी की हत्या का आरोप लगाया था. राहुल ने साल 2014 में भिवंडी में एक भाषण के दौरान लगाया था आरोप. संघ के एक कार्यकर्ता ने राहुल पर केस ठोका था. राहुल गांधी मामला ख़त्म कराने सुप्रीम कोर्ट भी गए थे लेकिन कोर्ट में राहुल ने बयान पर खेद प्रकट करने से इनकार कर दिया था. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि खेद प्रकट नहीं करने पर सुनवाई का सामना करना पड़ेगा.
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