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This Article is From Jan 24, 2019

CBI ने चंदा कोचर मामले में दर्ज की FIR, मुंबई समेत चार ठिकानों पर छापेमारी

इस मामले में जरूरत पड़ने पर सीबीआई (CBI) चंदा कोचर (Chanda Kochhar)  के पति दीपक कोचर (Deepak Kochhar) से पूछताछ भी कर सकती है.

चंदा कोचर के पति दीपक कोचर (फाइल फोटो)

नई दिल्ली:

सीबीआई (CBI) ने आईसीआईसीआई बैंक (ICICI) की पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी चंदा कोचर (Chanda Kochhar) के पति दीपक कोचर (Deepak Kochhar) से जुड़े ऋण मामले में मुंबई और औरंगाबाद में वीडियोकॉन मुख्यालयों पर छापे मारे की. चंदा कोचर (Chanda Kochhar)  पर अपने पति की कंपनी को नियमों की अनदेखी करके लोन देने का आरोप है. इस मामले में जरूरत पड़ने पर सीबीआई (CBI) चंदा कोचर (Chanda Kochhar)  के पति दीपक कोचर (Deepak Kochhar) से पूछताछ भी कर सकती है. ध्यान हो कि इससे पहले इस मामले में आयकर विभाग ने दीपक कोचर को नया नोटिस जारी किया था. यह मामला आईसीआईसीआई (ICICI)  बैंक-वीडियोकॉन कर्ज मामले से जुड़ा है. अधिकारी ने बताया था कि दीपक कोचर (Deepak Kochhar)  को यह नोटिस उनकी व्यक्तिगत क्षमता में भेजा गया था. इसमें उनके व्यक्तिगत लेनदेन और वित्तीय स्थिति के बारे में जानकारी मांगी गई है.

चंदा कोचर के पति के खिलाफ सीबीआई ने प्राथमिकी दर्ज की...

अधिकारियों ने कहा था कि दीपक कोचर से दस दिन के भीतर दस्तावेज उपलब्ध कराने को कहा गया है.आयकर विभाग ने उनसे नूपावर रिन्यूवेबल्स के प्रबंध निदेशक ( एमडी ) की हैसियत से ब्यौरा मांगा था. इससे पहले भी दो बार पहले भी ब्यौरा मांगा था. आयकर विभाग की विशेषतौर से मारीशस स्थित दो कंपनियों से नूपावर रिन्यूवेबल्स प्रा. लि. को मिले 325 करोड़ रुपये के प्रवाह पर नजर है. याद हो कि पिछले साल सीबीआई ने चंदा कोचर के पति और उनकी कंपनी के कुछ अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया था. 

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एजेंसी ने बैंक द्वारा दी गई राशि के संबंध में हुई किसी भी अनियमितता के बारे में पता लगाने के लिए इनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी. सीबीआई सूत्रों ने बताया था कि चंदा कोचर, जिन पर किसी व्यक्ति को फायदा पहुंचाने को लेकर सवाल उठ रहे हैं, उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई थी. उन्होंने कहा था कि दीपक कोचर को अन्य अधिकारियों के साथ पूछताछ हो सकती है. 

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इन अधिकारियों के साथ उन लोगों को भी पूछताछ के लिए बुलाए जाने की बात कही जा रही थी, जो वीडियोकोन समूह को लोन दिए जाने में शामिल थे. सीबीआई ने यह कदम उन खबरों के आधार पर उठाया है, जिसमें वीडियोकोन के चेयरमैन वेणुगोपाल धूत ने आईसीआईसीआई बैंक से 3,250 करोड़ रुपये के लोन लेने के छह महीने बाद कथित रूप से दीपक कोचर और उसके दो सहयोगियों के प्रोत्साहन वाले एक कंपनी को पैसे मुहैया कराए.

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धूत द्वारा कोचर को दी गई राशि 40,000 करोड़ रुपये बताई गई थी जिसे वीडियोकोन ने भारतीय स्टेट बैंक की अगुवाई वाले 20 बैंकों के समूह से प्राप्त किया था. इस मामले में प्राथमिकी पर्याप्त सबूतों के बारे में पता लगाने के लिए की गई है, ताकि मामले की विस्तृत जांच हो सके.अगर पर्याप्त सबूत इस बात की ओर इशारा करेंगे कि संज्ञेय अपराध हुआ है, तो इस प्राथमिकी को सामान्य मामले या एफआईआर में तब्दील कर दिया जाएगा. सूत्रों ने कहा था कि वीडियोकोन समूह को 2012 में दिए गए लोन संबंधी दस्तावेज एजेंसी को प्राप्त हो गए हैं.

 

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