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This Article is From Aug 23, 2019

INX Media केस की जांच में सीबीआई ने 5 देशों से मांगी मदद : सूत्र

सीबीआई ने आईएनएक्स मीडिया केस में मनी ट्रेल की जांच के लिए 5 देशों से संपर्क किया है. सीबीआई के सूत्रों ने बताया कि 5 देशों को LR'S यानी लेटर ऑफ रोगेटरी भेजे गए हैं.

INX Media केस की जांच में सीबीआई ने 5 देशों से मांगी मदद : सूत्र
पी चिदंबरम (फाइल फोटो)
  • CBI ने पांच देशों से जांच में मांगी मदद
  • इन देशों को LR'S यानी लेटर ऑफ रोगेटरी भेजे गए
  • पी चिदंबरम इसी मामले में हैं सीबीआई हिरासत में
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नई दिल्ली:

सीबीआई ने आईएनएक्स मीडिया केस में मनी ट्रेल की जांच के लिए 5 देशों से संपर्क किया है. सीबीआई के सूत्रों ने बताया कि 5 देशों को LR'S यानी लेटर ऑफ रोगेटरी भेजे गए हैं. इनमें यूके, स्विट्ज़रलैंड, बरमूडा, मॉरीशस और सिंगापुर शामिल हैं. आपको बता दें कि पूर्व केंद्रीय मंत्री चिदंबरम को इसी मामले में कल सीबीआई की हिरासत में भेज दिया गया था. बृहस्पतिवार को उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट स्थित सीबीआई की विशेष अदालत में पेश किया गया था. यहां दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद कोर्ट ने कहा कि तथ्यों पर विचार करने के बाद रिमांड देना सही है और उन्हें 26 अगस्त तक सीबीआई की रिमांड पर भेज दिया.  

पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम 26 अगस्त तक CBI की रिमांड पर भेजे गए

कोर्ट ने चिदंबरम (P Chidambaram) के परिवार और वकील को हर रोज उनसे एक घंटे की मुलाकात की इजाजत दी है. इससे पहले बहस के दौरान सीबीआई ने कोर्ट में कहा कि गैरजमानती वारंट जारी होने के बाद ही उन्हें अरेस्ट किया गया. दूसरे आरोपियों के आमने-सामने बिठाकर पूछताछ करनी है. चिदंबरम जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं. सीबीआई का कहना था कि चिदंबरम ने पूरे दस्तावेज नहीं दिए बार-बार कहने के बाद भी दस्तावेज उपलब्ध नहीं करवाए. 

चिदंबरम को जिस मामले में किया गया अरेस्ट, उसमें उनके बेटे को भी जाना पड़ा था जेल, जानें- क्या है INX मीडिया केस

सीबीआई की विशेष अदालत में बहस के दौरान चिदंबरम (P. Chidambaram) ने भी अपना पक्ष रखा. उन्होंने कहा, 'सीबीआई ने मुझसे पूछा कि आपका कोई विदेश में अकाउंट है? मैंने बताया कि मेरे बेटे का विदेश में अकाउंट है. मेरा कोई अकाउंट बाहर नहीं है. मैंने 6 जून 2018 को सीबीआई के हर सवाल का जबाब दिया था. मैंने कोई पैसा नहीं लिया है. बता दें कि चिदंबरम ने 2 बार कोर्ट में बोलने की कोशिश की, लेकिन सीबीआई ने दोनों बार इसका विरोध किया. सीबीआई की तरफ से कहा गया कि ये गलत परंपरा है. इनकी तरफ से 2 वकील दलीलें दे रहे हैं, जिसका हमने विरोध नहीं किया.  

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