केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने लाखों लोगों और खास तौर पर मुसलमानों के साथ कथित ठगी करने से जुड़े आई-मोनेट्री एडवाइजरी (IMA) पोंजी घोटाले में दो आरोपियों के खिलाफ बेंगलुरु की अदालत में एक पूरक आरोपपत्र दाखिल किया है. एजेंसी द्वारा दाखिल किए गए पूरक पत्र के बारे में एक अधिकारियों ने बताया कि इस घोटाले में निवेशकों को कई गुना अधिक रकम वापसी का वादा कर निवेश करने के लिए प्रलोभन दिया गया था.
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अधिकारियों ने बताया कि जांच एजेंसी ने मोहम्मद हनीफ और खलीमुल्ला जमाल के खिलाफ एक विशेष अदालत में हाल ही में आरोपपत्र दाखिल किया है. उन पर मंसूर खान द्वारा लाई गई IMA की योजनाओं में निवेश के लिए लोगों को प्रलोभन देने का आरोप है. बता दें कि खान वर्तमान में हिरासत में है.
अधिकारियों ने बताया कि इस मामले में जांच एजेंसी द्वारा दाखिल यह दूसरा आरोपपत्र है. उन्होंने बताया कि शिवाजी नगर मदरसा में मौलवी हनीफ और कोलार जिले में उर्दू शिक्षक जमाल ने अपने सर्मथकों के बीच IMA की योजनाएं प्रचारित की थी. इसके एवज में उन्हें कंपनी ने कथित तौर पर भुगतान किया था.
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(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं