मनीष कुमार सिन्हा की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का जल्द सुनवाई से इनकार.
खास बातें
- आईपीएस अधिकारी मनीष कुमार सिन्हा पहुंचे सुप्रीम कोर्ट
- अपना तबादला नागपुर किए जाने के आदेश को रद्द करने का अनुरोध किया
- सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर जल्द सुनवाई करने से किया इनकार
नई दिल्ली : सीबीआई के अंदर जारी रार थमती नहीं दिख रही है. अब CBI के DIG मनीष कुमार सिन्हा (Manish Kumar Sinha) भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं. सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई (CBI Row) के स्पेशल डायरेक्टर राकेश अस्थाना (Rakesh Asthana) के खिलाफ जांच करने वाले सीबीआई अधिकारी मनीष सिन्हा की याचिका पर तुरंत सुनवाई से इनकार कर दिया है. मनीष सिन्हा ने अपने तबादले के खिलाफ याचिका देकर कहा कि उनके पास कुछ चौंकाने वाले दस्तावेज़ हैं, जिन पर तुरंत सुनवाई की ज़रूरत है. इस पर चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने ये कहते हुए जल्द सुनवाई से इनकार कर दिया कि कुछ भी हमें चौंकाता नहीं है. लेकिन अपनी याचिका में सीबीआई अफ़सर ने जो दावे किए हैं वो वाकई सनसनीखेज हैं. सीबीआई अधिकारी ने दावा किया कि 'एक राज्यमंत्री ने कुछ करोड़ रुपये की रिश्वत ली.' साथ ही मनीष सिन्हा का दावा है कि उनका तबादला राकेश अस्थाना को मदद पहुंचाने के इरादे से किया गया है. साथ ही नीरव मोदी के मामले की जांच भटकाने की भी जानबूझकर कोशिश की गई. सीबीआई अधिकारी मनीष सिन्हा ने राकेश अस्थाना के ख़िलाफ़ SIT जांच की मांग भी की है..
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