केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने मंगलवार को दिल्ली उच्च न्यायालय से कहा कि उसने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) अजित डोभाल और सीबीआई के पूर्व विशेष निदेशक राकेश अस्थाना का फोन कभी भी टैप नहीं किया. सीबीआई ने यह टिप्पणी उस याचिका के जवाब में की है, जिसमें जांच एजेंसी के कुछ अधिकारियों द्वारा अवैध तरीके से फोन कॉल टैप करके अधिकारों को दुरुपयोग करने के आरोपों की जांच के लिए एक एसआईटी गठित करने का निर्देश देने की मांग की गई है.
अदालत अधिवक्ता और सामाजिक कार्यकर्ता सार्थक पाठक की एक याचिका की सुनवाई कर रही थी. उन्होंने केंद्र सरकार को यह निर्देश देने की भी मांग की कि वह फोन कॉल पकड़ने, टैप करने और निगरानी करने के लिए एक व्यापक दिशानिर्देश तैयार की.सीबीआई ने कहा कि कोई भी फोन नंबर अवैध तरीके से सर्विलांस पर नहीं है और केंद्र ने फोन टैपिंग पर भारतीय टेलीग्राफ नियम के रूप में नियम और व्यापक दिशानिर्देश पहले ही बना रखे हैं.
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सीबीआई ने अदालत से यह भी कहा कि एजेंसी द्वारा तकनीकी निगरानी एक उचित तरीके से और योग्य अधिकारी द्वारा किया गया है, जिसके बारे में नियमित तौर पर जानकारी दी गई है.तकनीकी निगरानी केंद्र सरकार द्वारा अधिकृत एजेंसियों द्वारा की जाती है, जिसके लिए योग्य प्राधिकार से उचित मंजूरी लेनी होती है. एजेंसी ने अदालत से यह याचिका रद्द करने का अनुरोध किया.(इनपुट-IANS)
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