मुंबई:
अबू सलेम अब टाडा कोर्ट चला गया है। और उसने अपील की है कि उसके ख़िलाफ़ चलाए जा रहे मुकदमे को रोक दिया जाए। उसके ख़िलाफ़ केस चलाना गैर कानूनी होगा। टाडा कोर्ट में बुधवार को इस अपील पर सुनवाई होगी।
दरअसल अबू सलेम की इस अपील के पीछे वजह है पुर्तगाल के सुप्रीम कोर्ट का फैसला। जिसमें अबू सलेम का प्रत्यर्पण रद्द कर दिया गया है। पुर्तगाल हाईकोर्ट के फैसले के ख़िलाफ़ सीबीआई ने अर्ज़ी दी थी।
1993 मुंबई धमाके के आरोपी अबू सलेम ने प्रत्यर्पण की शर्तों के उल्लंघन का आरोप लगा था। सलेम को नवंबर 2005 में पुतर्गाल से भारत लाया गया था। हालांकि सीबीआई ने कहा है कि फैसले का असर सलेम के प्रत्यपर्ण पर नहीं पड़ेगा। वहीं सीबीआई इस मसले पर कानूनी राय ले रही।
दरअसल अबू सलेम की इस अपील के पीछे वजह है पुर्तगाल के सुप्रीम कोर्ट का फैसला। जिसमें अबू सलेम का प्रत्यर्पण रद्द कर दिया गया है। पुर्तगाल हाईकोर्ट के फैसले के ख़िलाफ़ सीबीआई ने अर्ज़ी दी थी।
1993 मुंबई धमाके के आरोपी अबू सलेम ने प्रत्यर्पण की शर्तों के उल्लंघन का आरोप लगा था। सलेम को नवंबर 2005 में पुतर्गाल से भारत लाया गया था। हालांकि सीबीआई ने कहा है कि फैसले का असर सलेम के प्रत्यपर्ण पर नहीं पड़ेगा। वहीं सीबीआई इस मसले पर कानूनी राय ले रही।
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