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This Article is From Aug 10, 2020

गुरुग्राम के एंबियंस मॉल के बिल्डर के खिलाफ मामला दर्ज, CBI ने कई ठिकानों पर छापे मारे

गुरुग्राम में हाउसिंग सोसायटी की जगह मॉल बनाने का आरोप, पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश पर सीबीआई ने की कार्रवाई

गुरुग्राम के एंबियंस मॉल के बिल्डर के खिलाफ मामला दर्ज, CBI ने कई ठिकानों पर छापे मारे
गुरुग्राम में एंबियंस माल के अवैध निर्माण के मामले में सीबीआई ने छापे मारे हैं.
नई दिल्ली:

सीबीआई (CBI) ने सोमवार को हरियाणा के गुरुग्राम (Gurugram) में एंबियंस शॉपिंग मॉल (Ambience shopping mall) के कथित रूप से अवैध निर्माण के मामले में मामला दर्ज किया. यह जमीन मूल रूप से एक आवास परियोजना के लिए आवंटित की गई थी. एजेंसी ने आरोपियों के ठिकानों पर छापेमारी (Raid) भी की. दिल्ली और हरियाणा के चार स्थानों पर छापे मारे. एंबियंस ग्रुप के निदेशकों के परिसरों पर भी छापे मारे गए. पिछले महीने पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने सीबीआई को गुरुग्राम के एंबियंस मॉल की जांच के आदेश दिए थे. आरोप है कि हाउसिंग सोसायटी की जगह मॉल बनाया गया है. इस मामले में सीबीआई ने आज एंबियंस मॉल के मालिक राजेश सिंह गहलोत के ठिकानों पर दिल्ली, पंचकुला, चंडीगढ़, गुरुग्राम में छापे मारे.

एंबियंस ग्रुप के खिलाफ यह मामला पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा दिल्ली-जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग से सटे शॉपिंग मॉल की कथित अवैध इमारत की जांच के आदेश देने के लगभग एक महीने बाद दर्ज किया गया. सीबीआई को 10 जुलाई से छह सप्ताह के भीतर एफआईआर दर्ज करने के लिए कहा गया था. कोर्ट ने कहा था कि छह महीने के भीतर जांच पूरी करें और तीन महीने के भीतर एक सीलबंद कवर में स्टेटस रिपोर्ट पेश करें.

एक जनहित याचिका (PIL) के बाद हाईकोर्ट ने आदेश जारी किया था. याचिका में आरोप लगाया गया था कि गुड़गांव के नथुरपुर गांव में एक ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए आवंटित 18.98 एकड़ जमीन में से आवासीय परिसरों के लिए केवल 7.9 एकड़ का उपयोग किया गया.

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