
कोर्ट ने आरोपियों को मानवीय आधार पर जमानत दी है.
दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को 'बुल्ली बाई ऐप' मामले के आरोपी नीरज बिश्नोई और 'सुली डील्स' (Bulli Bai, Sulli Deals) ऐप के निर्माता ओंकारेश्वर ठाकुर को मानवीय आधार पर जमानत दे दी. अदालत ने माना कि आरोपी पहली बार अपराधी हैं और लगातार जेल में रहना उनकी भलाई के लिए हानिकारक होगा. अदालत ने आरोपी व्यक्तियों पर सख्त शर्तें लगाई हैं. ताकि वे किसी गवाह को धमका न सकें और किसी भी सबूत को खराब न कर सकें.
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शर्तों में ये शामिल है कि आरोपी व्यक्ति किसी भी पीड़ित से संपर्क करने, प्रभावित करने, प्रेरित करने का प्रयास नहीं करेगा. आदेश में कहा गया है कि आरोपी व्यक्ति सबूतों से छेड़छाड़ नहीं करेगा, जांच अधिकारी को अपना संपर्क विवरण प्रदान करेगा और अपना फोन चालू रखेगा और आईओ को अपना स्थान प्रदान करेगा. आदेश में कहा गया है कि आरोपी देश छोड़कर नहीं जाएंगे और हर तारीख को अदालत के सामने पेश होंगे. जमानत पर रहते हुए एक समान अपराध नहीं करेंगे.
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