बजट 2019: टैक्‍स स्‍लैब नहीं बदला, घर-गाड़ी खरीदने पर छूट की घोषणा

बैंकों से एक साल में एक करोड़ रुपये की अधिक की निकासी पर अब दो फीसदी टीडीएस (टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स) लगेगा.

बजट 2019: टैक्‍स स्‍लैब नहीं बदला, घर-गाड़ी खरीदने पर छूट की घोषणा

प्रतीकात्मक तस्वीर.

नई दिल्ली:

बजट 2019 में इनकम टैक्स स्लैब में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है. फरवरी में अंतरिम बजट में ऐलान किया गया था कि पांच लाख से कम आए वालों को इनकम टैक्स से छूट दी गई थी. वहीं दूसरी ओर इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद को लेकर लिये गये कर्ज पर ब्याज भुगतान में 1.5 लाख रुपये की आयकर छूट दी जाएगी. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए ऐलान किया कि दो करोड़ से पांच करोड़ रुपये और पांच करोड़ रुपये से अधिक की कर योग्य आय वाले करदाताओं पर अधिभार बढ़ाया गया. इस वृद्धि से उनकी प्रभावी कर दर क्रमश: तीन प्रतिशत और सात प्रतिशत बढ़ जायेगी.

इसके अलावा बैंकों से एक साल में एक करोड़ रुपये की अधिक की निकासी पर अब दो फीसदी टीडीएस (टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स) लगेगा. यानी, बैंकों से एक करोड़ रुपये से ज्यादा की निकासी करने पर दो फीसदी कर चुकाना पड़ेगा. वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को संसद में मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट पेश करते हुए एक साल में एक करोड़ रुपये से ज्यादा की निकासी पर दो फीसदी टीडीएस लगाने की घोषणा की. 

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वहीं, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को 400 करोड़ रुपये तक का कारोबार करने वाली कंपनियों पर 25 प्रतिशत की दर से कॉरपोरेट कर लगाने का प्रस्ताव किया. अभी तक 250 करोड़ रुपये तक का कारोबार करने वाली कंपनियों पर 25 प्रतिशत की दर से कर लगता था.  वित्त मंत्री ने लोकसभा में बजट पेश करते हुए कहा कि कंपनियों की कारोबार सीमा बढ़ने से अब 99.3 प्रतिशत कंपनियां घटे हुए दर (25 प्रतिशत) के दायरे में आ जाएंगी.  उन्होंने कहा कि नयी दर लागू होने के बाद केवल 0.7 प्रतिशत कंपनियां ही 25 प्रतिशत से ऊपर के कॉरपोरेट कर के दायरे में रह जाएंगी. सालाना 400 करोड़ रुपये से ऊपर का कारोबार करने वाली कंपनियों को 30 प्रतिशत की दर से कॉरपोरेट कर लगेगा. 

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इसके साथ ही प्रावधान किया गया है कि जिन लोगों के पास पैन नहीं है, वे आधार के जरिये आयकर रिटर्न भर सकते हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने उक्त प्रस्ताव किया. उन्होंने यह भी कहा कि भारतीय पासपोर्ट रखने वाले प्रवासी भारतीयों को भारत पहुंचने के के बाद आधार कार्ड जारी किया जाएगा. इसके लिये उन्हें 180 दिनों का अनिवार्य प्रतीक्षा अवधि का इंतजार नहीं करना होगा. सीतारमण ने कहा कि गिफ्ट सिटी में निवेश को प्रोत्साहन देने के लिये सरकार ने कई कर लाभ का प्रस्ताव किया है.

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