फाइल फोटो
नई दिल्ली:
एक महिला पर ईंट से हमला करने के मामले में बर्खास्त दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल को स्थानीय अदालत ने जमानत देते हुए कहा कि इस मामले में दूसरा पहलू भी है और महिला द्वारा लगाए गए रिश्वत के आरोपों के पक्ष में कोई साक्ष्य नहीं है। महिला ने कांस्टेबल पर रिश्वत मांगने का आरोप लगाया था।
विशेष न्यायाधीश नरोत्तम कौशल ने कहा, 'घटना के दो पहलू हैं और स्पष्ट रूप से रिश्वत की कोई मांग नहीं है। मेरा विचार है कि आरोपी जमानत पाने का हकदार है, इसलिए जमानत मंजूर की जाती है।' इससे पहले अदालत ने 12 मई को बख्रास्त कांस्टेबल सतीश चंद को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था।
घटना के बाद कांस्टेबल को 11 मई को निलंबित किया गया था, लेकिन बाद में उसे तुरंत प्रभाव से बर्खास्त कर दिया गया।
मध्य दिल्ली के गोल्फ लिंक इलाके में दो बच्चों के साथ एक महिला पर ईंट से हमले करने का सीसीटीवी फुटेज वायरल होने के बाद चंद को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।
दोपहिया वाहन चला रही महिला ने आरोप लगाया कि ट्रैफिक नियमों को तोड़ने पर चंद ने उससे 200 रुपये रिश्वत मांगी थी। इनकार करने पर कांस्टेबल ने उसके लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया और दो नाबालिग बच्चों के सामने उस पर ईंट से वार किया।
विशेष न्यायाधीश नरोत्तम कौशल ने कहा, 'घटना के दो पहलू हैं और स्पष्ट रूप से रिश्वत की कोई मांग नहीं है। मेरा विचार है कि आरोपी जमानत पाने का हकदार है, इसलिए जमानत मंजूर की जाती है।' इससे पहले अदालत ने 12 मई को बख्रास्त कांस्टेबल सतीश चंद को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था।
घटना के बाद कांस्टेबल को 11 मई को निलंबित किया गया था, लेकिन बाद में उसे तुरंत प्रभाव से बर्खास्त कर दिया गया।
मध्य दिल्ली के गोल्फ लिंक इलाके में दो बच्चों के साथ एक महिला पर ईंट से हमले करने का सीसीटीवी फुटेज वायरल होने के बाद चंद को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।
दोपहिया वाहन चला रही महिला ने आरोप लगाया कि ट्रैफिक नियमों को तोड़ने पर चंद ने उससे 200 रुपये रिश्वत मांगी थी। इनकार करने पर कांस्टेबल ने उसके लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया और दो नाबालिग बच्चों के सामने उस पर ईंट से वार किया।
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