(प्रतीकात्मक तस्वीर)
नई दिल्ली:
राजनीतिक तौर पर संवेदनशील बोफोर्स मामले पर शुक्रवार को उच्चतम न्यायालय में एक अहम सुनवाई होनी है. इस मामले में भाजपा के एक नेता से कहा गया है कि वह स्पष्ट करें कि उन्होंने किस हैसियत से तीसरे पक्ष के तौर पर इस मामले में याचिका दायर की है. साल 2014 में तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के खिलाफ रायबरेली से लोकसभा चुनाव लड़ चुके वकील अजय अग्रवाल ने एक अर्जी दायर कर यह मांग भी की है कि भारत के प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) दीपक मिश्रा इस मामले की सुनवाई से खुद को अलग कर लें.
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दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ अग्रवाल की ओर से दायर अपील पर शुक्रवार को न्यायमूर्ति मिश्रा, न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर और न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ की पीठ में सुनवाई होनी है. उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में सभी आरोपियों के खिलाफ सभी आरोप रद्द कर दिए थे.
VIDEO : बोफोर्स मामले में क्लीन चिट से बिग बी संतुष्ट
बीते 16 जनवरी को पीठ ने अग्रवाल से कहा था कि वह यह बताएं कि उन्होंने किस हैसियत से अपील दायर की है और किसी तीसरे पक्ष के कहने पर मामले की सुनवाई कैसे की जा सकती है.
(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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बीते 16 जनवरी को पीठ ने अग्रवाल से कहा था कि वह यह बताएं कि उन्होंने किस हैसियत से अपील दायर की है और किसी तीसरे पक्ष के कहने पर मामले की सुनवाई कैसे की जा सकती है.
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