मुंबई हवाई अड्डे ने ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए बचाव के लिए कई उपाय किए हैं.
मुंबई:
बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) ने ओमिक्रॉन (Omicron) खतरे के बीच होम क्वारंटीन के नियमों पर नई गाइडलाइंस जारी की है. नए दिशा-निर्देशों के मुताबिक जोखिम वाले देशों से आए अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को आगमन के सात-दिन बाद तक होम क्वारंटीन में रहना अनिवार्य कर दिया गया है. नई गाइडलाइन्स से होम क्वारंटीन को और अधिक सतर्कता के साथ ट्रैक किया जा सकेगा.
- नई गाइडलाइन के अनुसार, हर दिन सुबह एयरपोर्ट सीईओ 24 घंटे में रिस्क और हाई रिस्क कंट्री से आने वाले लोगों की डिटेल्स डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट को भेजेगा. डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट लिस्ट वार्ड वाइज वार्ड ऑफिसर और कोविड वार रूम को भेजेगा.
- एक सॉफ्टवेयर यात्रियों को उनके पते के अनुसार ग्रेटर मुंबई नगर निगम (MCGM)के 24 वार्डों में अलग-अलग करेगा. आपदा प्रबंधन विभाग सभी 24 "वार्ड वॉर रूम" (WWR), और क्षेत्रीय चिकित्सा अधिकारियों को पते की सूची वितरित उपलब्ध कराएगा.
- कोविड वार रूम हर दिन 5 बार पैसेंजर को कॉल करेगा और तबीयत के बारे में जानकारी लेगा. वार्ड ऑफिसर सोसायटी के सेक्रेटरी को होम क्वारंटीन वाले व्यक्ति को लेकर नोटिस जारी करेगा और उनके घर विजिटर जाने की मनाही करेगा.
- क्वारंटीन में रह रहे लरोगों को डॉक्टर की एक टीम हर दिन चेकअप करने जाएगी. 7वें दिन यात्री की फिर से आरटीपीसीआर जांच कराई जाएगी.
- अगर किसी मरीज ने इस नियम का सही तरीक़े से पालन नहीं किया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और मरीज को कोविड केयर सेंटर भेज दिया जाएगा.