उत्तर प्रदेश में उपचुनावों से दो दिन पहले चुनाव आयोग ने गुरुवार को भाजपा सांसद योगी आदित्यनाथ को हाल में नोएडा में एक भाषण के दौरान 'द्वेष की भावना भड़काने' के लिए फटकार लगाई और राज्य के चुनाव अधिकारियों को उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के काम को सुनिश्चित करने को कहा।
चुनाव आयोग ने अपने आदेश में योगी आदित्यनाथ को भविष्य में अपने भाषणों के प्रति सचेत रहने की भी चेतावनी दी।
आयोग ने उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी से यह सुनिश्चित करने को कहा कि आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने पर आदित्यनाथ के खिलाफ अगर आज शाम पांच बजे तक प्राथमिकी दर्ज नहीं हुई है तो प्राथमिकी दर्ज हो।
उत्तर प्रदेश में नोएडा तथा अन्य विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में शनिवार को उपचुनाव होने वाले हैं और आदित्यनाथ भाजपा के मुख्य प्रचारक हैं।
आयोग ने अपने निर्णय में कहा, 'आयोग ने आपकी ओर से दिए गए जवाब के तर्कों को स्वीकार नहीं किया कि आपके भाषण का समग्रता में उद्देश्य पूर्ण धार्मिक सद्भाव था क्योंकि आपके भाषण की सीडी प्रकट रूप से यह दर्शाती है कि आपने धर्म का जिक्र किया और अपनी पार्टी के लिए मत हासिल करने की खातिर धर्म के आधार पर अपील की।'
आयोग ने अपने आदेश में कहा, '.. कि कथित भाषण में धर्म, जाति, नस्ल, समुदाय या भाषा के आधार पर भारत के नागरिकों के विभिन्न वर्गों के बीच कटुता और वैमनस्य की भावना फैलाने का प्रभाव था...।' आयोग ने कहा कि उसकी राय है कि गोरखपुर के सांसद ने चुनाव आचार संहिता के प्रावधानों का उल्लंघन किया है। इसलिए आयोग उन्हें फटकार लगाता है और उन्हें भविष्य में चुनावी भाषणों के दौरान सचेत रहने की चेतावनी देता है।
आयोग ने 9 सितम्बर को जारी किए गए कारण बताओ नोटिस में आदित्यनाथ द्वारा पिछले रविवार को की गई चार कथित टिप्पणियों का उल्लेख किया था।
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