
सीबीआई ने मंगलवार को प्रधानमंत्री कार्यालय को पत्र लिखकर हिंडाल्को को कोयला ब्लॉक आवंटन से संबंधित सभी रिकॉर्ड मांगे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने तीन दिन पहले ही कहा था कि प्रधानमंत्री ने इस आवंटन को मंजूरी मामले की उस ‘पात्रता’ के आधार दी थी जो उनके समक्ष रखी गई थी।
सीबीआई सूत्रों ने कहा कि यह कदम उच्चतम न्यायालय में स्थिति रिपोर्ट दायर करने के बाद उठाया गया जिसमें जांच एजेंसी ने आदित्य बिड़ला समूह के अध्यक्ष कुमार मंगलम बिड़ला और पूर्व कोयला सचिव पीसी पारेख के खिलाफ दर्ज नवीनतम मामले के बारे में न्यायालय को जानकारी दी।
सीबीआई ने प्राथमिकी में ‘सक्षम प्राधिकार’ का भी उल्लेख किया है जिसे प्रधानमंत्री कार्यालय ने अपने बयान में बताया है कि वह सक्षम प्राधिकार प्रधानमंत्री थे जो यह निर्णय लेते समय वर्ष 2005 में कोयला मंत्रालय का प्रभार संभाल रहे थे।
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