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This Article is From Jul 11, 2011

भुल्लर मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने दिया केन्द्र को नोटिस

खालिस्तानी आतंकवादी देवेंद्र सिंह भुल्लर की पत्नी का याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र सरकार को नोटिस जारी किया है।
नई दिल्ली: खालिस्तानी आतंकवादी देवेंद्र सिंह भुल्लर की पत्नी का याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र सरकार को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से 4 हफ्ते में नोटिस का जवाब देने को कहा है। 1993 के दिल्ली में बम धमाके में फांसी की सजा पाने वाले भुल्लर की पत्नी दया याचिका खारिज किए जाने को चुनौती दी है। भुल्लर की पत्नी नवनीत कौर ने अपनी याचिका में कहा है कि दया याचिका 21 जून 2005 से राष्ट्रपति के पास पड़ी थी और इस पर फैसला लेने में 6 साल लगने से उनके पति की दिमागी हालत खराब हो गई। उन्होंने भुल्लर की सजा को उम्रक़ैद में बदलने की मांग करते हुए कहा है कि किसी ऐसे व्यक्ति को फांसी पर चढ़ाना संविधान के खिलाफ है जिसकी दिमागी हालत ठीक ना हो।
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भुल्लर, सुप्रीम कोर्ट, केन्द्र सरकार
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