भोपाल:
भोपाल गैस लीक कांड में आरोपियों के खिलाफ फिर से कार्रवाई करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट अपना फ़ैसला सुनाएगा। जांच एजेंसी सीबीआई ने constutional bench के सामने 2010 में क्योरेटिव पेटिशन दायर किया था। सीबीआई की अपील है की 1996 में उनके द्वारा आरोपियों पर सिर्फ लापरवाही से मौत के आरोप लगाने के फैसले में सुधार की जरूरत है। आरोपियों पर गैर−इरादतन हत्या के आरोप लगने चाहिए। कोर्ट को फैसला देना कि क्या इस मामले पर शुरू से ट्रायल चलाया जाए या नहीं। 2010 में हादसे के 26 साल बाद आए फैसले में सभी आरोपियों को दो−दो साल की सजा हुई थी।
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