फेसबुक पर लड़की को ब्लैकमेल करना पड़ा महंगा
नई दिल्ली:
अगर आप फेसबुक पर बिना सोचे-समझे किसी के बारे में कुछ भी लिख देते हैं तो सावधान हो जाइए. यह खबर आपके लिए ही है. फिलहाल मामला पाकिस्तान का है. दरअसल, फेसबुक के जरिए लड़की का उत्पीड़न एक शख्स को महंगा पड़ा. पाकिस्तान में फेसबुक के जरिए लड़की को ब्लैकमेल और उत्पीड़न के मामले में एक शख्स को 14 महीने जेल की सजा हुई है. पाकिस्तान की फेडरल इंवेस्टिगेशन एजेंसी (FIA) ने अजहर सफदर को इलेक्ट्रॉनिक अपराध एक्ट 2016 के तहत दोषी पाया और उसे गिरफ्तार कर लिया गया.
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डॉन में छपी खबर के मुताबिक- एजेंसी ने ट्रायल कोर्ट को बताया कि दोषी से मोबाइल फोन बरामद कर लिया गया है और उसमें शिकायत से जुड़ी आपत्तिजनक सामग्री मिली है. हालांकि बचाव पक्ष के वकील ने इन आरोपों का खंडन किया और कहा कि कथित तौर पर मोबाइल फोन को गिरफ्तारी के स्थान पर लगाया गया था. यह उस शख्स का नहीं है.
इससे पूर्व जून में फेसबुक पर ईश निंदा संबंधी सामग्री डालने वाले एक व्यक्ति को पाकिस्तान में आतंकवाद निरोधी अदालत ने शनिवार को मौत की सजा सुनाई थी. दोषी अल्पसंख्यक शिया मुस्लिम समुदाय से था. सोशल मीडिया पर ईश निंदा के चलते मौत की सजा दिए जाने का यह देश में पहला मामला था.
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वहीं भारत में भी सोशल मीडिया को लेकर कई मामले सामने आते रहते हैं. इसी साल अप्रैल महीने में दिल्ली के आनंद विहार में रहने वाली एक महिला फेसबुक ब्लैकमेलिंग का शिकार हो गई. ब्लैकमेलर ने पहले उसे फेसबुक फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा, दोस्ती की और फिर ब्लैकमेल करने लगा. उसने अश्लील फोटो दिखाकर लाखों की रकम वसूल ली थी.
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पिछले महीने जुलाई में भी सोशल मीडिया पर दोस्ती करने के बाद शादी करने का झांसा देकर 27 वर्षीय एक लड़की से एक व्यक्ति ने कथित तौर पर डेढ़ साल तक बलात्कार किया था. पुलिस ने बताया कि महिला ने अपनी शिकायत में कहा कि आरोपी ने दिसंबर 2015 में उसे फेसबुक पर दोस्ती का निवेदन भेजा था. इसके बाद दोनों में दोस्ती हो गई और दोनों ने मिलना शुरू कर दिया.
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पीड़िता ने आरोप लगाया है कि आरोपी ने उसे शादी करने और साथ ही उसकी बेटी को स्वीकार करने का आश्वासन दिया था. महिला ने आरोपी के कहने पर दो बार गर्भपात कराने का दावा भी किया था. महिला ने इस संबंध में शिकायत दर्ज करवाई थी.
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इससे पूर्व जून में फेसबुक पर ईश निंदा संबंधी सामग्री डालने वाले एक व्यक्ति को पाकिस्तान में आतंकवाद निरोधी अदालत ने शनिवार को मौत की सजा सुनाई थी. दोषी अल्पसंख्यक शिया मुस्लिम समुदाय से था. सोशल मीडिया पर ईश निंदा के चलते मौत की सजा दिए जाने का यह देश में पहला मामला था.
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वहीं भारत में भी सोशल मीडिया को लेकर कई मामले सामने आते रहते हैं. इसी साल अप्रैल महीने में दिल्ली के आनंद विहार में रहने वाली एक महिला फेसबुक ब्लैकमेलिंग का शिकार हो गई. ब्लैकमेलर ने पहले उसे फेसबुक फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा, दोस्ती की और फिर ब्लैकमेल करने लगा. उसने अश्लील फोटो दिखाकर लाखों की रकम वसूल ली थी.
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पिछले महीने जुलाई में भी सोशल मीडिया पर दोस्ती करने के बाद शादी करने का झांसा देकर 27 वर्षीय एक लड़की से एक व्यक्ति ने कथित तौर पर डेढ़ साल तक बलात्कार किया था. पुलिस ने बताया कि महिला ने अपनी शिकायत में कहा कि आरोपी ने दिसंबर 2015 में उसे फेसबुक पर दोस्ती का निवेदन भेजा था. इसके बाद दोनों में दोस्ती हो गई और दोनों ने मिलना शुरू कर दिया.
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पीड़िता ने आरोप लगाया है कि आरोपी ने उसे शादी करने और साथ ही उसकी बेटी को स्वीकार करने का आश्वासन दिया था. महिला ने आरोपी के कहने पर दो बार गर्भपात कराने का दावा भी किया था. महिला ने इस संबंध में शिकायत दर्ज करवाई थी.
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