बलवंत मुल्तानी केस : पंजाब के पूर्व DGP पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार, SC में मंगलवार को होगी सुनवाई

1991 के बलवंत सिंह मुल्तानी (Balwant Singh Multani) मामले में पंजाब के पूर्व डीजीपी सुमेध सिंह (Sumedh Saini) सैनी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे. सुप्रीम कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की थी

बलवंत मुल्तानी केस : पंजाब के पूर्व DGP पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार, SC में मंगलवार को होगी सुनवाई

सैनी ने सुप्रीम कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की (फाइल फोटो)

नई दिल्ली:

1991 के बलवंत सिंह मुल्तानी (Balwant Singh Multani) मामले में पंजाब के पूर्व डीजीपी सुमेध सिंह (Sumedh Saini) सैनी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे. सुप्रीम कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की थी. याचिका में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गयी थी. इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को सुनवाई करेगा. सुप्रीम कोर्ट में समेध सिंह सैनी की याचिका पर सुनवाई जस्टिस अशोक भूषण जस्टिस आर सुभाष रेड्डी और जस्टिस एम आर शाह की बेंच करेगी.इससे पहले, अग्रिम जमानत तथा जांच सीबीआई या किसी अन्य एजेंसी से करवाने की मांग को लेकर दाखिल दो अलग-अलग याचिकाओं को खारिज करते हुए पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने सैनी को बड़ा झटका दिया था.

इधर पंजाब सरकार ने कोर्ट में अर्जी दखिल कर कहा है कि कोर्ट बिना राज्य  सरकार के पक्ष को सुने कोई आदेश जारी नकरें.उच्च न्यायालय से अग्रिम जमानत की मांग खारिज होने के बाद सैनी पर गिरफ्तारी की तलवार लटकी है. जस्टिस फतेहदीप सिंह ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रखा था और फिर अपना फैसला सुनाते हुए सैनी की दोनों याचिकाओं को खारिज कर दिया. 1991 के बलवंत सिंह मुल्तानी अपहरण मामले में पूर्व डीजीपी सुमेध सिंह सैनी आरोपी हैं. पहली याचिका में सैनी ने मामले की पंजाब से बाहर किसी अन्य जांच एजेंसी या सीबीआई से जांच की मांग की थी. 

सैनी ने याचिका दायर कर आरोप लगाया है कि उनके खिलाफ मोहाली पुलिस ने मटौर थाने में 6 मई को एफआईआर दर्ज की है. यह पूरी तरह से राजनीतिक रंजिश के तहत दायर की गई है. इस एफआईआर पर पंजाब पुलिस निष्पक्ष जांच नहीं कर सकती है, लिहाजा इस मामले की सीबीआई या राज्य के बाहर की किसी जांच एजेंसी से जांच करवाई जाए. 

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