Balwant Multani
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SC ने पंजाब के पूर्व DGP को दी जमानत, पूर्व IAS के बेटे के अपहरण का है आरोप
- Thursday December 3, 2020
मामला 1990 के दशक का है, जब सुमेध सिंह सैनी चंडीगढ़ के एसएसपी थे. 1991 में उन पर एक आतंकी हमला हुआ था. उस हमले में सैनी की सुरक्षा में तैनात चार पुलिसकर्मी मारे गए थे, जबकि सैनी खुद भी जख्मी हो गए थे. उस केस के संबंध में पुलिस ने सैनी के आदेश पर पूर्व आईएएस ऑफिसर दर्शन सिंह मुल्तानी के बेटे बलवंत सिंह मुल्तानी को उठा लिया था.
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बलवंत मुल्तानी अपहरण केस : SC ने पंजाब के पूर्व DGP सुमेध सैनी की अग्रिम जमानत पर फैसला सुरक्षित रखा
- Tuesday November 17, 2020
मामला साल 1990 के दशक का है, जब सुमेध सिंह सैनी चंडीगढ़ के एसएसपी थे. 1991 में उन पर एक आतंकी हमला हुआ. उस हमले में सैनी की सुरक्षा में तैनात चार पुलिसकर्मी मारे गए थे, जबकि सैनी खुद भी जख्मी हो गए थे. उस केस के संबंध में पुलिस ने सैनी के आदेश पर पूर्व आईएएस ऑफिसर दर्शन सिंह मुल्तानी के बेटे बलवंत सिंह मुल्तानी को उठा लिया था.
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सुप्रीम कोर्ट ने कहा- गिरफ्तार नहीं किए जाएंगे पूर्व-DGP एस.एस. सैनी, पंजाब सरकार को दिया नोटिस
- Tuesday September 15, 2020
1991 के बलवंत सिंह मुल्तानी मामले में पंजाब पुलिस के पूर्व डीजीपी सुमेध सिंह सैनी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने सैनी की गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक लगाई है. कोर्ट ने कहा कि अगले आदेश तक सैनी को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा. कोर्ट ने पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर दो हफ्तों में जवाब मांगा है. वहीं साथ में कोर्ट ने सैनी को जांच में सहयोग करने को कहा है.
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बलवंत मुल्तानी केस : पंजाब के पूर्व DGP पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार, SC में मंगलवार को होगी सुनवाई
- Monday September 14, 2020
सैनी ने याचिका दायर कर आरोप लगाया है कि उनके खिलाफ मोहाली पुलिस ने मटौर थाने में 6 मई को एफआईआर दर्ज की है. यह पूरी तरह से राजनीतिक रंजिश के तहत दायर की गई है. इस एफआईआर पर पंजाब पुलिस निष्पक्ष जांच नहीं कर सकती है, लिहाजा इस मामले की सीबीआई या राज्य के बाहर की किसी जांच एजेंसी से जांच करवाई जाए.
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बलवंत मुल्तानी केस : पंजाब के पूर्व DGP पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार, SC का दरवाजा खटखटाया
- Friday September 11, 2020
उच्च न्यायालय से अग्रिम जमानत की मांग खारिज होने के बाद सैनी पर गिरफ्तारी की तलवार लटकी है. जस्टिस फतेहदीप सिंह ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रखा था और फिर अपना फैसला सुनाते हुए सैनी की दोनों याचिकाओं को खारिज कर दिया. 1991 के बलवंत सिंह मुल्तानी अपहरण मामले में पूर्व डीजीपी सुमेध सिंह सैनी आरोपी हैं.
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SC ने पंजाब के पूर्व DGP को दी जमानत, पूर्व IAS के बेटे के अपहरण का है आरोप
- Thursday December 3, 2020
मामला 1990 के दशक का है, जब सुमेध सिंह सैनी चंडीगढ़ के एसएसपी थे. 1991 में उन पर एक आतंकी हमला हुआ था. उस हमले में सैनी की सुरक्षा में तैनात चार पुलिसकर्मी मारे गए थे, जबकि सैनी खुद भी जख्मी हो गए थे. उस केस के संबंध में पुलिस ने सैनी के आदेश पर पूर्व आईएएस ऑफिसर दर्शन सिंह मुल्तानी के बेटे बलवंत सिंह मुल्तानी को उठा लिया था.
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बलवंत मुल्तानी अपहरण केस : SC ने पंजाब के पूर्व DGP सुमेध सैनी की अग्रिम जमानत पर फैसला सुरक्षित रखा
- Tuesday November 17, 2020
मामला साल 1990 के दशक का है, जब सुमेध सिंह सैनी चंडीगढ़ के एसएसपी थे. 1991 में उन पर एक आतंकी हमला हुआ. उस हमले में सैनी की सुरक्षा में तैनात चार पुलिसकर्मी मारे गए थे, जबकि सैनी खुद भी जख्मी हो गए थे. उस केस के संबंध में पुलिस ने सैनी के आदेश पर पूर्व आईएएस ऑफिसर दर्शन सिंह मुल्तानी के बेटे बलवंत सिंह मुल्तानी को उठा लिया था.
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सुप्रीम कोर्ट ने कहा- गिरफ्तार नहीं किए जाएंगे पूर्व-DGP एस.एस. सैनी, पंजाब सरकार को दिया नोटिस
- Tuesday September 15, 2020
1991 के बलवंत सिंह मुल्तानी मामले में पंजाब पुलिस के पूर्व डीजीपी सुमेध सिंह सैनी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने सैनी की गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक लगाई है. कोर्ट ने कहा कि अगले आदेश तक सैनी को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा. कोर्ट ने पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर दो हफ्तों में जवाब मांगा है. वहीं साथ में कोर्ट ने सैनी को जांच में सहयोग करने को कहा है.
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बलवंत मुल्तानी केस : पंजाब के पूर्व DGP पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार, SC में मंगलवार को होगी सुनवाई
- Monday September 14, 2020
सैनी ने याचिका दायर कर आरोप लगाया है कि उनके खिलाफ मोहाली पुलिस ने मटौर थाने में 6 मई को एफआईआर दर्ज की है. यह पूरी तरह से राजनीतिक रंजिश के तहत दायर की गई है. इस एफआईआर पर पंजाब पुलिस निष्पक्ष जांच नहीं कर सकती है, लिहाजा इस मामले की सीबीआई या राज्य के बाहर की किसी जांच एजेंसी से जांच करवाई जाए.
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- Friday September 11, 2020
उच्च न्यायालय से अग्रिम जमानत की मांग खारिज होने के बाद सैनी पर गिरफ्तारी की तलवार लटकी है. जस्टिस फतेहदीप सिंह ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रखा था और फिर अपना फैसला सुनाते हुए सैनी की दोनों याचिकाओं को खारिज कर दिया. 1991 के बलवंत सिंह मुल्तानी अपहरण मामले में पूर्व डीजीपी सुमेध सिंह सैनी आरोपी हैं.
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