देहरादून:
उत्तराखंड हाईकोर्ट योग गुरु रामदेव के सहयोगी बालकृष्ण के फर्जी पासपोर्ट के मामले में एफआईआर रद्द करने की अपील पर अपना फैसला सुना सकता है। सीबीआई ने फर्जी प्रमाणपत्रों के जरिए पासपोर्ट हासिल करने के मामले में बालकृष्ण पर केस दर्ज किया था। बालकृष्ण ने इस पूरे मामले को राजनीति से प्रेरित बताया था और हाईकोर्ट में याचिका दायर कर एफआईआर पर आपत्ति जताई थी। इसके बाद हाईकोर्ट ने बालकृष्ण की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी। अब इस मामले में सुनवाई पूरी हो चुकी है और कोर्ट इस पर फैसला सुना सकता है। अपने प्रमाण पत्रों को असली साबित करने के लिए बालकृष्ण ने कई दलीलें कोर्ट के सामने रखी हैं।
पूरी स्टोरी पढ़ें
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं
बालकृष्ण, एफआईआर, रद्द