दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने दंगों के आरोपी खालिद सैफी (Khalid Saifi) को जमानत दे दी है. कोर्ट ने सबूतों को दुरुस्त नहीं मानते हुए सैफी को जमानत दी है. संगठन यूनाइटेड अगेंस्ट हेट ख़ालिद सैफ़ी को दिल्ली दंगों (Delhi Riots) की साजिश के एक मामले (FIR 101) में यह जमानत दी गई है. सैफी को कोर्ट ने पुलिस द्वारा पेश किए गए सबूतों को साजिश के मामले में दुरुस्त न मानते हुए यह आदेश दिया. हालांकि सैफी को अभी जेल में ही रहना होगा.
यह भी पढ़ें- दिल्ली दंगा : 'पिंजरा तोड़' की देवांगना कलीता को राहत, SC ने खारिज की पुलिस की याचिका
कड़कड़डूमा कोर्ट ने इस मामले में पुलिस पर कड़ी टिप्पणियां कीं. ख़ालिद सैफी को ज़मानत देते हुए कोर्ट ने कहा, “इस केस में नाकाफ़ी सुबूतों के आधार पर आरोपी को चार्जशीट करने में पुलिस ने अपना दिमाग नहीं लगाया जो दिखाता है कि पुलिस ने बदले की भावना के तहत कार्यवाही की है” अदालत ने सिर्फ एक गवाह के बयान की बुनियाद पर दिल्ली दंगों की साजिश के सबूत के तौर पर मानने से इनकार कर दिया.
यह भी पढ़ें- दिल्ली दंगा : पुलिस का आरोप- 8 लड़कों का गैंग चल रहा था भीड़ के साथ, कर रहे थे आगजनी-चोरी
मामले में एक गवाह ने बयान दिया था, मुख्य साजिशकर्ता मुलजिम ताहिर हुसैन को जामिया नगर में एक जगह ड्रॉप किया और उसी बिल्डिंग में खालिद सैफी और उमर खालिद को भी जाते हुए देखा था. कोर्ट ने 27 सितंबर को दिए गए बयान को भी काफी नहीं माना. एडिशनल सेशन जज विनोद यादव ख़ालिद को 20,000 के बांड पर जमानत दे दी. ख़ालिद को अभी FIR 59 (UAPA) में जेल में ही रहना होगा.
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं