2005 में गुजरात के पोरबंदर में कांग्रेसी नेता मुल्लू मोडवाडिया की हत्या के मामले में आरोपी बनाए जाने के खिलाफ गुजरात के मंत्री बाबू भाई बोखीरिया को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है। इस केस से बोखीरिया का नाम हटा दिया गया है।
2008 में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में बाबू भाई के ट्रायल पर रोक लगा दी थी जबकि पिछले साल इस केस में बाकी आरोपी सबूतों की कमी की वजह से छूटे थे।
बाबूभाई बोखारिया ने एनडीटीवी से कहा कि यह केस पूरी तरह से गलत था।
गौरतलब है कि 16 नवंबर 2005 को कांग्रेसी नेता मुल्लू मोडवाडिया की घर के पास ही गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मार्च 2008 में मुल्लू के बेटे के बयान पर बाबू भाई को भी हत्या और साजिश का आरोपी बनाया गया था। बाबू भाई ने गुजरात हाईकोर्ट से राहत न मिलने पर सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर की थी।
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