असम-अरुणाचल विवाद : सुप्रीम कोर्ट ने कहा, देश के भीतर ही बार्डर न बनाएं

असम-अरुणाचल विवाद : सुप्रीम कोर्ट ने कहा, देश के भीतर ही बार्डर न बनाएं

नई दिल्ली:

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि देश की बार्डर पर पहले ही बहुत समस्या है, देश के भीतर ही और बार्डर नहीं बनानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने अरुणाचल प्रदेश और असम के बीच चल रहे सीमा विवाद के मामले में टिप्पणी करते हुए कहा कि राज्य सीमा पर हिंसा को लेकर थोड़ा परेशान है।  इसको लेकर हम केंद्र सरकार को आदेश दे सकते हैं कि वह राज्यों की सीमा पर शांति बनाए रखने में सहायता करे।

राज्यों को हलफनामा दायर करने का आदेश
कोर्ट ने दोनों पक्षों से 6 हफ्ते के भीतर अतिरिक्त हलफनामा दायर करने को कहा है। दरअसल असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच 1989 से ही सीमा के 792 वर्ग किलोमीटर इलाके को लेकर विवाद चल रहा है। जुलाई में अरुणाचल ने सुप्रीम कोर्ट मे कहा था कि असम सरकार विवादित इलाके में निर्माण कर रही है, जिसे रोका जाना चाहिए। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में असम की ओर से कहा गया था कि वह फिलहाल निर्माण कार्य नहीं करेगा।

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राज्यों की सीमा पर तनाव
बुधवार को इस मामले की सुनवाई के दौरान अरुणाचल प्रदेश ने कहा कि असम ने सीमा इलाके पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया है जिससे इलाके में हिंसा होने की आशंका बढ़ गई है। इलाके में तनाव के हालात हो गए हैं। इस मुद्दे पर जस्टिस टीएस ठाकुर ने दोनों राज्यों से कहा कि देश की सीमा पर पहले से ही बहुत समस्याएं हैं ऐसे में राज्य देश की सीमा के अंदर ही और सीमा न बनाएं। राज्य सुनिश्चित करें कि इलाके में शांति बनी रहे।