
नई दिल्ली:
दिल्ली सरकार ने गृह मंत्रालय के नोटिफिकेशन को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है और कोर्ट भी शुक्रवार को सुनवाई के लिए तैयार हो गया है।
बुधवार को ही दिल्ली विधानसभा ने इस नोटिफिकेशन के खिलाफ प्रस्ताव पास किया गया, जिसमे इसको असंवैधानिक बताया गया था। इसके बाद दिल्ली सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट जाने का फैसला किया।
इससे पहले गृहमंत्रालय भी आज ही दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था, जिसमें कोर्ट ने नोटिफिकेशन को संदिग्ध बताया था। सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले पर शुक्रवार को ही सुनवाई करेगा।
यानी कल एक तरफ सुप्रीम कोर्ट तो दूसरी तरफ दिल्ली हाईकोर्ट में दिल्ली पर अधिकारों की लड़ाई लड़ी जाएगी। खास बात यह है कि कुछ दिनों पहले तक सवाल था कि क्या दिल्ली सरकार कोर्ट जाएगी या फिर केंद्र लेकिन आज दोनों ही सरकारें कोर्ट में पहुंच चुकी हैं।
दरअसल, हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस पर की गई एंटी करप्शन ब्यूरो (दिल्ली सरकार के तहत आने वाली) की कार्रवाई को सही ठहराया था। एसीबी ने पुलिस के एक हेड कॉन्स्टेबल को रिश्वत लेते हुए पकड़ा था।
वहीं गृह मंत्रालय ने 21 मई को अपनी गजट अधिसूचना जारी की, जिसके अनुसार एसीबी पुलिस थाना केन्द्र सरकार की सेवाओं के अधिकारियों और कर्मियों के खिलाफ अपराधों का संज्ञान नहीं ले सकता। इसके अलावा, इसमें दिल्ली के उप राज्यपाल को वरिष्ठ अधिकारियों की नियुक्तियों और तबादलों की पूर्ण शक्ति दी गई है।
बुधवार को ही दिल्ली विधानसभा ने इस नोटिफिकेशन के खिलाफ प्रस्ताव पास किया गया, जिसमे इसको असंवैधानिक बताया गया था। इसके बाद दिल्ली सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट जाने का फैसला किया।
इससे पहले गृहमंत्रालय भी आज ही दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था, जिसमें कोर्ट ने नोटिफिकेशन को संदिग्ध बताया था। सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले पर शुक्रवार को ही सुनवाई करेगा।
यानी कल एक तरफ सुप्रीम कोर्ट तो दूसरी तरफ दिल्ली हाईकोर्ट में दिल्ली पर अधिकारों की लड़ाई लड़ी जाएगी। खास बात यह है कि कुछ दिनों पहले तक सवाल था कि क्या दिल्ली सरकार कोर्ट जाएगी या फिर केंद्र लेकिन आज दोनों ही सरकारें कोर्ट में पहुंच चुकी हैं।
दरअसल, हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस पर की गई एंटी करप्शन ब्यूरो (दिल्ली सरकार के तहत आने वाली) की कार्रवाई को सही ठहराया था। एसीबी ने पुलिस के एक हेड कॉन्स्टेबल को रिश्वत लेते हुए पकड़ा था।
वहीं गृह मंत्रालय ने 21 मई को अपनी गजट अधिसूचना जारी की, जिसके अनुसार एसीबी पुलिस थाना केन्द्र सरकार की सेवाओं के अधिकारियों और कर्मियों के खिलाफ अपराधों का संज्ञान नहीं ले सकता। इसके अलावा, इसमें दिल्ली के उप राज्यपाल को वरिष्ठ अधिकारियों की नियुक्तियों और तबादलों की पूर्ण शक्ति दी गई है।
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं
अरविंद केजरीवाल, नजीब जंग, उपराज्यपाल, केंद्र सरकार, नोटिफिकेशन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, Arvind Kejirwal, Najeeb Jung, LG, Central Government, Notification