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This Article is From Apr 25, 2018

आठ साल की बच्ची से रेप के दोषी की फांसी की सजा पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई अंतरिम रोक

उत्तराखंड की निचली अदालत ने साल 2016 में करणदीप शर्मा को फांसी की सजा सुनाई थी, हाईकोर्ट ने भी फैसले पर मुहर लगा दी थी

आठ साल की बच्ची से रेप के दोषी की फांसी की सजा पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई अंतरिम रोक
सुप्रीम कोर्ट.
Quick Take
Summary is AI generated, newsroom reviewed.
हाई कोर्ट ने फांसी की सज़ा पर मुहर लगा दी थी
सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत से केस का सारा रिकॉर्ड मांगा
करणदीप शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी
नई दिल्ली: आठ साल की बच्ची के साथ रेप के दोषी करणदीप शर्मा की फांसी की सज़ा पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है. 

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड की निचली अदालत से इस केस से संबंधित सारा रिकॉर्ड मांगा है. 

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उत्तराखंड की निचली अदालत ने 2016 में करणदीप शर्मा को 8 साल की बच्ची के साथ रेप का दोषी मानते हुए फांसी की सजा सुनाई थी.

VIDEO : मासूम से रेप पर मिलेगी फांसी की सजा

इसी साल जनवरी में हाई कोर्ट ने फांसी की सज़ा पर मुहर लगा दी थी. इसके खिलाफ करणदीप शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी.

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