यह ख़बर 19 अक्टूबर, 2011 को प्रकाशित हुई थी

अमर सिंह की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित

खास बातें

  • दिल्ली उच्च न्यायालय ने वर्ष 2008 के नोट के बदले वोट मामले में गिरफ्तार और जेल में बंद राज्यसभा सदस्य अमर सिंह की जमानत याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।
New Delhi:

दिल्ली उच्च न्यायालय ने वर्ष 2008 के नोट के बदले वोट मामले में गिरफ्तार और जेल में बंद राज्यसभा सदस्य अमर सिंह की जमानत याचिका पर बुधवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। केंद्र ने अदालत से कहा कि सिंह की चिकित्सा रिपोर्टें बताती हैं कि उनके साथ सब कुछ ठीक नहीं है। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल मोहन पाराशरण ने समाजवादी पार्टी के पूर्व नेता की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति सुरेश कैत से कहा, हमने एम्स की चिकित्सा रिपोर्टें देखी हैं। चूंकि यह एक प्रतिष्ठित संस्थान से आयी है, लिहाजा हम उस पर संशय नहीं जता सकते। उसके पैमाने दर्शाते हैं कि सब कुछ ठीक नहीं है। सिंह और दिल्ली पुलिस की दलीलों पर विस्तार से सुनवाई करने के बाद अदालत ने कहा, फैसला सोमवार :24 अक्तूबर तक के लिये: सुरक्षित रखा जाता है। जमानत याचिका पर दलीलें देते हुए सिंह की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता डी सी माथुर ने कहा, जमानत दिये जाने के प्रावधान कहते हैं कि किसी बीमार और अशक्त व्यक्ति को सिर्फ इस अकेले आधार पर जमानत मिल सकती है। और अगर उनका :सिंह का: मामला इस दायरे में नहीं आता तो फिर आप बीमारी किस बात को कहेंगे। उन्होंने कहा, एलएनजेपी तथा जी बी पंत अस्पताल के डॉक्टरों के एक चिकित्सकीय बोर्ड ने 12 सितंबर को उन्हें एम्स भेजे जाने की सिफारिश की थी, जब वह न्यायिक हिरासत में थे। अब तक वह कई बीमारियों के इलाज के लिये अस्पताल में ही हैं।


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