New Delhi:
राज्यसभा सांसद और वर्ष 2008 में हुए कैश फॉर वोट मामले में आरोपी अमर सिंह ने सोमवार को जमानत के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में गुहार लगाई। दिल्ली की एक अदालत ने 28 सितंबर को सिंह की अंतरिम जमानत और नियमित जमानत की अपीलें खारिज कर दी थीं। अदालत ने कहा था कि संसदीय लोकतंत्र को अपमानित करने वाले इस पूरे मामले में उनकी भूमिका बड़ी थी। इसके बाद सिंह ने हाईकोर्ट की शरण ली है। निचली अदालत ने अपने आदेश में कहा था कि यह मामला बताता है कि सिंह, और इस मामले में गिरफ्तार भाजपा नेताओं सहित अन्य राजनीतिक पदाधिकारियों ने जो किया, वह कल्पना से परे था और यह सब संसद की कार्यप्रणाली को नुकसान पहुंचाने के लिए किया गया। फिलहाल एम्स में इलाज करा रहे सिंह ने चिकित्सकीय आधार पर जमानत मांगी है। उनकी स्वास्थ्य संबंधी रिपोर्ट में उनके स्वास्थ्य में सुधार बताया गया है, लेकिन उनके गुर्दों की संक्रमण की आशंका के चलते लगातार जांच की जरूरत है। अमर सिंह वोट के लिए नोट घोटाला मामले में कथित संलिप्तता के लिए मिले सम्मन के तहत 6 सितंबर को अदालत पहुंचे थे। इसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया था। उन्हें उल्टी और अतिसार की शिकायत के बाद 12 सितंबर की शाम को तिहाड़ जेल से एम्स लाया गया और 15 सितंबर को अंतरिम जमानत दे दी गई।
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