डीजीसीए के नियम 24 के तहत चालक दल का कोई सदस्य उड़ान के 12 घंटे पहले तक मदिरापान नहीं कर सकता.
नई दिल्ली:
एयर इंडिया के सीनियर पायलट कैप्टन अरविंद कठपालिया को परिचालन निदेशक के पद से हटा दिया गया है. इससे एक दिन पहले नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने कठपालिया का लाइसेंस तीन वर्ष के लिए निलंबित कर दिया था. बता दें, कठपालिया रविवार को उड़ान ड्यूटी से पहले जांच में एल्कोहल का सेवन किए हुए पाए गए थे. एयर इंडिया ने कठपालिया को उस दिन उड़ान ड्यूटी से हटा दिया था. द इंडियन कमर्शियल पायलट एसोसिएशन ने मंगलवार को मांग की थी कि कैप्टन अरविंद कठपालिया को तुरंत प्रभाव से हटा दिया जाए। एसोसिएशन का कहना था कि वे ऐसा कई बार करके यात्रियों की जान खतरे में डाल चुके हैं। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री सुरेश प्रभु ने भी एयर इंडिया से कैप्टन को तुरंत प्रभाव से हटाने के लिए कहा था।
बता दें, नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने एयर इंडिया के अरविंद कठपालिया का लाइसेंस तीन वर्ष के लिए निलंबित कर दिया था. कठपालिया रविवार को उड़ान ड्यूटी से पहले जांच में मद्यपान किए हुए पाए गए थे. एयर इंडिया ने कठपालिया को उस दिन उड़ान ड्यूटी से हटा दिया था. एक अधिकारी ने बताया कि जांच के दौरान सांस में मदिरापान के लक्षण पाए जाने पर उनका लाइसेंस तीन साल के लिए निलंबित किया गया है. डीजीसीए के नियम 24 के तहत चालक दल का कोई सदस्य उड़ान के 12 घंटे पहले तक मदिरापान नहीं कर सकता.
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उड़ान से पहले उनकी मद्यपान निरोधक जांच जरूरी है. पहली बार पकड़े जाने पर विमान परिचालन का लाइसेंस तीन महीने के लिए मुअत्तिल किया जा सकता है. दूसरी बार निलंबन तीन साल के लिए करने का प्रावधान है. तीसरी बार पकड़े जाने पर लाइसेंस हमेशा के लिए रद्द हो सकता है. डीजीसीए ने कठपालिया का लाइसेंस इससे पहले 2017 में तीन महीने के लिए निलंबित किया था. उस समय वह एक उड़ान से पहले मद्यपान जांच यंत्र में सांस छोड़ने से बच कर निकल गए था. उस समय उन्हें कार्यकारी निदेशक (परिचालन) पद से हटा दिया गया था.
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(इनपुट:भाषा)
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बता दें, नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने एयर इंडिया के अरविंद कठपालिया का लाइसेंस तीन वर्ष के लिए निलंबित कर दिया था. कठपालिया रविवार को उड़ान ड्यूटी से पहले जांच में मद्यपान किए हुए पाए गए थे. एयर इंडिया ने कठपालिया को उस दिन उड़ान ड्यूटी से हटा दिया था. एक अधिकारी ने बताया कि जांच के दौरान सांस में मदिरापान के लक्षण पाए जाने पर उनका लाइसेंस तीन साल के लिए निलंबित किया गया है. डीजीसीए के नियम 24 के तहत चालक दल का कोई सदस्य उड़ान के 12 घंटे पहले तक मदिरापान नहीं कर सकता.
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उड़ान से पहले उनकी मद्यपान निरोधक जांच जरूरी है. पहली बार पकड़े जाने पर विमान परिचालन का लाइसेंस तीन महीने के लिए मुअत्तिल किया जा सकता है. दूसरी बार निलंबन तीन साल के लिए करने का प्रावधान है. तीसरी बार पकड़े जाने पर लाइसेंस हमेशा के लिए रद्द हो सकता है. डीजीसीए ने कठपालिया का लाइसेंस इससे पहले 2017 में तीन महीने के लिए निलंबित किया था. उस समय वह एक उड़ान से पहले मद्यपान जांच यंत्र में सांस छोड़ने से बच कर निकल गए था. उस समय उन्हें कार्यकारी निदेशक (परिचालन) पद से हटा दिया गया था.
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