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This Article is From Aug 02, 2017

टीटीवी दिनाकरण के खिलाफ नये सिरे से आरोप तय किये गए

24 जुलाई को उच्च न्यायालय ने आर्थिक अपराध अदालत द्वारा 19 अप्रैल को तय किये गए आरोपों को दरकिनार कर दिया था.  

टीटीवी दिनाकरण के खिलाफ नये सिरे से आरोप तय किये गए
प्रतीकात्मक फोटो
Quick Take
Summary is AI generated, newsroom reviewed.
टीटीवी दिनाकरण के खिलाफ आरोप तय
हाईकोर्ट ने आरोपों को दरकिनार कर दिया था
हाईकोर्ट ने निचली अदालत को फिर से सुनवाई का आदेश दिया था
नई दिल्ली: मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा अन्नाद्रमुक (अम्मा) धड़े के उप महासचिव टीटीवी दिनाकरण के खिलाफ फेरा के कथित उल्लंघन के मामले की सुनवायी पर अंतरिम रोक हटाने के एक सप्ताह बाद यहां की एक अदालत ने आज उनके खिलाफ आरोप तय किये. 24 जुलाई को उच्च न्यायालय ने आर्थिक अपराध अदालत द्वारा 19 अप्रैल को तय किये गए आरोपों को दरकिनार कर दिया था.  उच्च न्यायालय ने तब निचली अदालत को निर्देश दिया था कि वह आरोपी को अपनी आपत्ति सामने रखने के लिए पर्याप्त समय देने के बाद प्रक्रिया फिर से करे और सुनवायी तीन महीने में पूरी करे.  मामला जब आज अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपालिटन मजिस्ट्रेट (आर्थिक अपराध) एस मलारमती के समक्ष आया तो उन्होंने फिर से आरोप तय किये और आरोपी को अपनी दलीलें रखने का मौका दिया. दिनाकरण ने आरोपों से इनकार किया और अदालत से अनुरोध किया कि वह उन्हें अभियोजन के गवाहों से जिरह करने की अनुमति दे. दलीले दर्ज करने के बाद न्यायाधीश ने मामले की अगली सुनवायी तीन अगस्त तय की.

Video : AIADMK में बिखराव


इनपुट : भाषा
 

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