लखनऊ होर्डिंग मामले (Lucknow Hoarding Case) में सोमवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने राज्य सरकार को सभी जगहों से होर्डिंग हटाने का निर्देश दिए थे. लेकिन इसके बाद भी देर शाम तक राज्य सरकार की तरफ से होर्डिंग को नहीं हटाया गया. अब चर्चा ये है कि इस मामले पर राज्य सरकार हाई कोर्ट के आदेश को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दे सकती है. समाचार एजेंसी ANI ने सूत्रों के हवाले से खबर दी है कि राज्य सरकार होली के बाद इस मुद्दे पर SC जा सकती है.
Uttar Pradesh Govt Sources: The state government will appeal to the Supreme Court against Allahabad High Court's order to immediately remove hoardings naming accused in anti-CAA protests. The state govt will file the appeal after Holi.
— ANI UP (@ANINewsUP) March 9, 2020
अदालत के फैसले के बाद योगी आदित्यनाथ के मीडिया सलाहकार शलभ मणि त्रिपाठी ने कहा कि हम इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश पर गौर कर रहे हैं, किस आधार पर पोस्टरों को हटाने के लिए आदेश दिया गया है. हमारे विशेषज्ञ इस पर नजर बनाए हुए हैं.
Shalabh Mani Tripathi, Media Advisor to UP CM: We are examining the Allahabad High Court order. It's being examined that on what basis was the order passed to remove the posters. Our experts are examining it. CM has to take the decision. (1/2) pic.twitter.com/zCwpwpMq5T
— ANI UP (@ANINewsUP) March 9, 2020
गौरतलब है कि अदालत ने लखनऊ प्रशासन से 16 मार्च तक इस मामले में रिपोर्ट भी मांगी है. हाईकोर्ट ने रविवार को यानी छुट्टी वाले दिन इस केस में सुनवाई करते हुए सोमवार को आदेश जारी करने की बात कही थी. इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस गोविंद माथुर (Govind Mathur) ने होर्डिंग मामले का स्वतः संज्ञान लिया था. यह मामला उत्तर प्रदेश सरकार (Uttar Pradesh Govt) के उस फैसले से जुड़ा है, जिसके तहत राजधानी लखनऊ (Lucknow) में बीते गुरुवार कुछ होर्डिंग्स लगा दिए गए थे. इन होर्डिंग्स में 53 लोगों के नाम, उनकी तस्वीर और पता दर्ज है. पूर्व आईपीएस अफसर एस.आर. दारापुरी (SR Darapuri) और सामाजिक कार्यकर्ता और अभिनेत्री सदफ जफर (Sadaf Zafar) का भी इसमें नाम है.
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