Lucknow Hoarding Case
- सब
- ख़बरें
- वीडियो
-
लखनऊ होर्डिंग मामला: हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची योगी सरकार
- Wednesday March 11, 2020
अदालत ने राज्य सरकार को यह भी आदेश दिया था कि कानूनी प्रावधान के बगैर ऐसे पोस्टर नहीं लगाए जाएं. अदालत ने आरोपियों के नाम और फोटो के साथ लखनऊ में सड़क किनारे लगाए गए इन पोस्टरों को तुरंत हटाने का निर्देश देते हुए टिप्पणी की थी कि पुलिस की यह कार्रवाई जनता की निजता में अनावश्यक हस्तक्षेप है.
-
ndtv.in
-
अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ पर बोला हमला कहा, "बदले की भावना का फल कभी अच्छा नहीं होता"
- Tuesday March 10, 2020
सोमवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने राज्य सरकार को सभी जगहों से होर्डिंग हटाने के निर्देश दिए थे. इसके साथ ही अदालत ने लखनऊ प्रशासन से 16 मार्च तक इस मामले में रिपोर्ट भी मांगी है. हाईकोर्ट ने रविवार को यानी छुट्टी वाले दिन इस केस में सुनवाई करते हुए सोमवार को आदेश जारी करने की बात कही थी.
-
ndtv.in
-
अदालत के आदेश के बाद भी देर शाम तक लखनऊ में नहीं हटे होर्डिंग, राज्य सरकार अन्य कानूनी विकल्पों पर कर रही है विचार
- Tuesday March 10, 2020
योगी आदित्यनाथ के मीडिया सलाहकार शलभ मणि त्रिपाठी ने कहा है, "हम इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश पर गौर कर रहे हैं, किस आधार पर पोस्टरों को हटाने के लिए आदेश दिया गया है. हमारे विशेषज्ञ इस पर नजर बनाए हुए हैं".
-
ndtv.in
-
लखनऊ होर्डिंग्स मामले पर बोली सदफ जफर, 'हमारे परिवार की जिंदगी भी खतरे में डाल रही है सरकार'
- Monday March 9, 2020
लखनऊ होर्डिंग मामले (Lucknow Hoarding Case) में सोमवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने योगी सरकार को सभी जगहों से होर्डिंग हटाने के निर्देश दिए हैं. हाईकोर्ट के निर्देश के बाद सामाजिक कार्यकर्ता और अभिनेत्री सदफ जफर ने NDTV से बातचीत में कहा, 'वहां सिस्टम की जो हिंसक बातें थीं उनको दोहराते हुए भी मेरी रूह कांपती है. वे कह रहे थे कि इन दंगाइयों की और बड़ी तस्वीरें लगाई जानी चाहिए. उन्हें और ज्यादा उजागर करना चाहिए और जो उन्होंने कहा कि उसे मैं दोहराना नहीं चाहती हूं. क्योंकि मैं इस मामले को और बढ़ाना नहीं चाहती हूं.'
-
ndtv.in
-
लखनऊ होर्डिंग मामला: हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची योगी सरकार
- Wednesday March 11, 2020
अदालत ने राज्य सरकार को यह भी आदेश दिया था कि कानूनी प्रावधान के बगैर ऐसे पोस्टर नहीं लगाए जाएं. अदालत ने आरोपियों के नाम और फोटो के साथ लखनऊ में सड़क किनारे लगाए गए इन पोस्टरों को तुरंत हटाने का निर्देश देते हुए टिप्पणी की थी कि पुलिस की यह कार्रवाई जनता की निजता में अनावश्यक हस्तक्षेप है.
-
ndtv.in
-
अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ पर बोला हमला कहा, "बदले की भावना का फल कभी अच्छा नहीं होता"
- Tuesday March 10, 2020
सोमवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने राज्य सरकार को सभी जगहों से होर्डिंग हटाने के निर्देश दिए थे. इसके साथ ही अदालत ने लखनऊ प्रशासन से 16 मार्च तक इस मामले में रिपोर्ट भी मांगी है. हाईकोर्ट ने रविवार को यानी छुट्टी वाले दिन इस केस में सुनवाई करते हुए सोमवार को आदेश जारी करने की बात कही थी.
-
ndtv.in
-
अदालत के आदेश के बाद भी देर शाम तक लखनऊ में नहीं हटे होर्डिंग, राज्य सरकार अन्य कानूनी विकल्पों पर कर रही है विचार
- Tuesday March 10, 2020
योगी आदित्यनाथ के मीडिया सलाहकार शलभ मणि त्रिपाठी ने कहा है, "हम इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश पर गौर कर रहे हैं, किस आधार पर पोस्टरों को हटाने के लिए आदेश दिया गया है. हमारे विशेषज्ञ इस पर नजर बनाए हुए हैं".
-
ndtv.in
-
लखनऊ होर्डिंग्स मामले पर बोली सदफ जफर, 'हमारे परिवार की जिंदगी भी खतरे में डाल रही है सरकार'
- Monday March 9, 2020
लखनऊ होर्डिंग मामले (Lucknow Hoarding Case) में सोमवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने योगी सरकार को सभी जगहों से होर्डिंग हटाने के निर्देश दिए हैं. हाईकोर्ट के निर्देश के बाद सामाजिक कार्यकर्ता और अभिनेत्री सदफ जफर ने NDTV से बातचीत में कहा, 'वहां सिस्टम की जो हिंसक बातें थीं उनको दोहराते हुए भी मेरी रूह कांपती है. वे कह रहे थे कि इन दंगाइयों की और बड़ी तस्वीरें लगाई जानी चाहिए. उन्हें और ज्यादा उजागर करना चाहिए और जो उन्होंने कहा कि उसे मैं दोहराना नहीं चाहती हूं. क्योंकि मैं इस मामले को और बढ़ाना नहीं चाहती हूं.'
-
ndtv.in