नई दिल्ली:
सरकार को असहज स्थिति में डालते हुए पुर्तगाल के उच्च न्यायालय ने माफिया सरगना अबु सलेम के प्रत्यर्पण के आदेश को रद्द करते हुए भारत पर शर्तों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया और कहा कि उसके खिलाफ ऐसे मामले शुरू किए गए जिसमें मौत की सजा का प्रावधान है। लिस्बन उच्च न्यायालय ने सलेम की उस याचिका को स्वीकार कर लिया जिसमें उसके वापस भेजने की बात की गई है। अदालत ने सलेम को 1993 के मुंबई धमाकों सहित आठ मामलों में सुनवाई का सामना करने के लिए नवंबर 2005 में भारत भेजे जाने की अनुमति दी थी। पांच करोड़ रुपये की जबरन वसूली के लिए दिल्ली के कारोबारी अशोक गुप्ता को 2002 में फोन करने के आरोप सलेम के खिलाफ मकोका लगाया गया था। पुर्तगाल की अदालत ने कहा कि सलेम के खिलाफ जो नए आरोप लगाए गए हैं उनमें मौत की सजा का भी प्रावधान है। अदालत ने इस आधार पर प्रत्यर्पण को रद्द कर दिया। न्यायमूर्ति कालरेस रोड्रिग्स डि अल्मीडा, न्यायमूर्ति होरेसियो लोक्यूकस और न्यायमूर्ति एफ एस्ट्रेला की पीठ ने कहा कि सलेम के खिलाफ विशेष कानून लागू करना शर्तों का उल्लंघन है।
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