सोमनाथ को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली जमानत, पत्नी लिपिका ने किया समझौते से इनकार

सोमनाथ को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली जमानत, पत्नी लिपिका ने किया समझौते से इनकार

सोमनाथ भारती (फाइल फोटो)

नई दिल्ली:

दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री और आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने उन्हें जमानत देने से इनकार करते हुए ट्रायल कोर्ट जाने को कहा है।

दरअसल, घरेलू हिंसा मामले में फंसे सोमनाथ की पत्नी लिपिका ने उनसे समझौता करने से इनकार कर दिया है।

पिछली बार सुप्रीम कोर्ट ने लिपिका से पूछा था कि क्या आप दोनों के बीच समझौता हो सकता है? इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने सोमनाथ को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद उन्होंने दिल्ली पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया था।

पत्नी लिपिका के आरोप
41 साल के सोमनाथ भारती पर घरेलू हिंसा और हत्या की कोशिश के आरोप हैं। लिपिका मित्रा और सोमनाथ भारती की 2010 में शादी हुई थी। उन्होंने मंगलवार को कोर्ट में पेश होकर कहा कि उनके पति उन पर आरोप वापस लेने का दबाव बना रहे हैं।  लिपिका मित्रा ने सोमनाथ भारती पर यह भी आरोप लगाया है कि उन्होंने कुत्ते को मुझे काटने आदेश दिया, जब मैं गर्भवती थी।

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सोमनाथ की सफाई
इन आरोपों पर सोमनाथ भारती ने कहा कि सभी आरोप झूठे हैं। मैं इसे साबित करूंगा। मैं अपनी पत्नी को प्यार करता हूं। उनका राजनीति के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है।