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This Article is From Dec 13, 2017

आधार से लिंक करने की अब कोई डेडलाइन नहीं, सरकार ने वापस लिया फैसला

केंद्र सरकार ने आधार से लिंक करने की डेडलाइन के फैसले को वापस ले लिया है.

आधार से लिंक करने की अब कोई डेडलाइन नहीं, सरकार ने वापस लिया फैसला
प्रतीकात्मक इमेज
नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने आधार से लिंक करने की डेडलाइन के फैैसले को वापस ले लिया है. अब आधार से लिंक करने की कई डेडलाइन नहीं है. पहले आधार से लिंक करने की डेडलाइन 31 दिसंबर थी. बता दें कि कल सुप्रीम कोर्ट में आधार पर अहम सुनवाई होगी. पिछली सुनवाई में केंद्र सरकार की ओर से अटॉर्नी जनरल के.के वेणुगोपाल ने कोर्ट को बताया था कि जिन लोगों के पास आधार नहीं है, सरकार उनके लिए डेडलाइन 31 दिसंबर 2017 से बढ़ाकर 31 मार्च 2018 कर रही है. इसके लिए शुक्रवार को नोटिफिकेशन जारी होगा. हालांकि उन्होंने कहा कि मोबाइल से आधार को जोडने की डेडलाइन 6 फरवरी 2018 हैजो कि सुप्रीम कोर्ट के ही आदेश के तहत है, इसलिए इसे बढ़ाया नहीं जा सकता. 

यह भी पढ़ें: आधार को योजनाओं के लिए अनिवार्य बनाने के मामले में SC की पांच जजों की पीठ कल करेगी सुनवाई

वहीं याचिकाकर्ता की ओर से श्याम दीवान ने कोर्ट से कहा था कि जिन लोगों के पास आधार हैं और वो इसे लिंक नहीं करना चाहते. सरकार उनके लिए डेडलाइन नहीं बढ़ा रही है. इसलिए अंतरिम रोक लगाने के लिए अगले हफ्ते इस पर सुनवाई होनी चाहिए. दरअसल याचिकाकर्ताओं की ओर से केस को मेंशन किया गया और बताया गया कि आधार मामले की नवंबर के आखिरी हफ्ते में सुनवाई होनी थी.

VIDEO: आईआरसीटीसी अकाउंट को आधार नंबर से ऐसे जोड़ें
वहीं पिछली सुनवाई में केंद्र की ओर से पेश अटार्नी जनरल के के वेणुगोपाल ने कहा था कि डेटा प्रोटेक्शन कानून को लेकर बनाई गई कमेटी अपने सुझाव 6 हफ्ते में देगी.

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