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This Article is From Apr 11, 2017

LG बैजल के आदेश के बाद आप से 97 करोड़ रुपये की वसूली प्रक्रिया शुरू

LG बैजल के आदेश के बाद आप से 97 करोड़ रुपये की वसूली प्रक्रिया शुरू
अरविंद केजरीवाल (फाइल फोटो)
नई दिल्ली: दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल के आदेश पर दिल्ली सरकार ने सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी (आप) से सरकारी विज्ञापनों में सार्वजनिक कोष के दुरुपयोग मामले में वसूली की कार्रवाई शुरू कर दी है. दिल्ली सरकार के सूचना एवं प्रचार निदेशालय ने आप संयोजक और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 97 करोड़ 14 लाख 69 हजार 137 रुपये का रिकवरी नोटिस जारी किया है.

नोटिस के मुताबिक विभाग ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय माकन द्वारा दायर याचिका पर दिल्ली उच्च न्यायालय में फैसले का हवाला देते हुए यह कार्रवाई की है. आरोप था कि केजरीवाल सरकार ने उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित विज्ञापन नीति का उल्लंघन किया.

इस मामले में अदालत के अगस्त 2016 के आदेश पर उपराज्यपाल ने विज्ञापन नीति का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित तीन सदस्यीय निगरानी समिति को जांच में गलत पाये विज्ञापनों पर खर्च की गई राशि का आकलन  करने को कहा था. समिति ने 16 सितंबर 2016 को सौंपी रिपोर्ट में केजरीवाल सरकार को दिल्ली से बाहर संचार माध्यमों में विज्ञापन जारी करने, विज्ञापनों में 'आप' का जिक्र करने, अन्य राज्यों की घटनाओं पर मुख्यमंत्री के विचारों के विज्ञापन जारी करने और सरकारी विज्ञापनों में विपक्ष पर निशाना साधने का दोषी पाया.

नोटिस में आप से इन चारों श्रेणी के विज्ञापनों पर 97,14,69,137 रुपये के व्यय की बात कही गई है. निदेशालय ने इस राशि में से 42,26,81,265 रुपये का भुगतान संबद्ध विज्ञापन एजेंसियों को पहले ही कर दिया था इस कारण यह राशि तत्काल प्रभाव से सरकारी खजाने में जमा कराने को कहा है. जबकि शेष राशि 54,87,87872 रुपये का भुगतान अभी लंबित होने के कारण यह राशि संबद्ध विज्ञापन एजेंसियों को 30 दिन के भीतर करने को कहा है.

निदेशालय ने नोटिस में विज्ञापन एजेंसियों को यह विकल्प भी दिया है कि उनके विज्ञापन की समिति द्वारा आंकी गयी राशि यदि पूर्वनिर्धारित राशि से कम है तो वह इसे आप से सीधे वसूल सकेगी. ज्ञात हो कि हाल ही में बैजल ने सरकारी खर्च पर आप और केजरीवाल की छवि चमकाने वाले विज्ञापन जारी करने के एवज में दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव एमएम कुट्टी को खर्च की गयी राशि पार्टी से वसूलने को कहा था.



(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)

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