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This Article is From May 31, 2020

Unlock1: केंद्र की गाइडलाइन के बाद गुजरात सरकार ने भी लॉकडाउन से दी राहत, शुरू होगी बस सेवा

केंद्र सरकार की गाइडलाइन के मद्देनजर गुजरात सरकार ने भी सोमवार से लॉकडाउन में थोड़ी राहत दी है. सोमवार से राज्य में बस सेवा शुरू हो जाएगी.

Unlock1: केंद्र की गाइडलाइन के बाद गुजरात सरकार ने भी लॉकडाउन से दी राहत, शुरू होगी बस सेवा
गुजरात सरकार ने लॉकडाउन में ढील का ऐलान किया है. (फाइल फोटो)
अहमदाबाद:

कोरोनावायरस (Coronavirus) को रोकने के लिए जारी लॉकडाउन (Lockdown 5) को सरकार ने 30 जून तक बढ़ाने का फैसला किया है, हालांकि इस बार सरकार ने कंटेनमेंट जोन को छोड़कर बाकी जगहों पर मॉल और रेस्टोरेंट को भी खोलने की इजाजत दे दी है. अब 8 जून से मॉल और रेस्टोरेंट खुल सकेंगे. केंद्र सरकार की गाइडलाइन के मद्देनजर गुजरात सरकार ने भी सोमवार से लॉकडाउन में थोड़ी राहत दी है. सोमवार से राज्य में बसें शुरू हो जाएंगी. सरकारी दफ्तरों को भी पूरी क्षमता के साथ खोला जाएगा.

गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी (Vijay Rupani) ने एक वीडियो मैसेज के जरिए बताया कि अब सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे के बजाय रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक राज्य में कर्फ्यू लागू रहेगा. मुख्यमंत्री ने कहा, 'व्यवस्था फिर से पहले की तरह शुरू करने के लिए नई कोशिशों के तहत हमें बिना किसी आर्थिक नाकाबंदी के कोरोना के साथ-साथ काम करना होगा ताकि कोई काम बाधित न हो. हम दुकानों के संदर्भ में ऑड-ईवन हटा रहे हैं. अब दुकानदार कुछ शर्तों जैसे- फेस मास्क का इस्तेमाल, सैनिटाइजर का प्रयोग और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के साथ पूर्व की भांति दुकान खोल सकते हैं.'

उन्होंने आगे कहा, 'सोमवार से बिना किसी रोकटोक के पूरे राज्य में परिवहन सेवाएं शुरू की जा रही हैं. राज्य परिवहन की बसों में 60 फीसदी से ज्यादा यात्री सफर नहीं कर सकेंगे. सिटी बस में यह क्षमता 50 फीसदी होगी. अब टू-व्हीलर पर भी दो लोग जा सकेंगे. उनके लिए मास्क जरूरी होगा.  छोटी गाड़ियों में ड्राइवर समेत दो लोग ही यात्रा कर सकेंगे. बड़े वाहनों (SUV) में ड्राइवर समेत तीन लोग यात्रा कर सकेंगे.'

गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने इस बार 'लॉकडाउन' के बदले 'अनलॉक' (Unlock1) शब्द का इस्तेमाल किया है. दरअसल सरकार अब धीरे-धीरे सभी क्षेत्रों में रियायतें दे रही है, लिहाजा इसे देखते हुए ही 'अनलॉक' शब्द का प्रयोग किया जा रहा है. गृह मंत्रालय (MHA) ने बीती शाम कंटेनमेंट जोन के बाहर के क्षेत्रों को फिर से खोलने के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं. यह दिशा-निर्देश 1 जून से 30 जून, 2020 तक प्रभावी रहेंगे. गौरतलब है कि कोरोनावायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए देशभर में 25 मार्च से ही लॉकडाउन जारी है. फिलहाल लॉकडाउन का चौथा चरण जारी है जो 31 मई यानी आज खत्म हो रहा है.

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(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)

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