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This Article is From Jul 15, 2016

सलमान खान हिट एंड रन केस : घटना में जख्मी हुए नियामत शेख ने उठाए कई सवाल

सलमान खान हिट एंड रन केस : घटना में जख्मी हुए नियामत शेख ने उठाए कई सवाल
सलमान खान (फाइल फोटो)
Quick Take
Summary is AI generated, newsroom reviewed.
हादसे में जख्मी नियामत शेख को पार्टी बनाने से इनकार
सलमान को बरी करने के फैसले को चुनौती
कई अहम सुरागों को किया गया नजरअंदाज
मुंबई: सुप्रीम कोर्ट ने 2002 के मुंबई हिट एंड रन केस में जख्मी हुए नियामत शेख को सलमान खान केस में पार्टी बनाने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि पहले ही सलमान के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार की अपील पर सुनवाई चल रही है ऐसे में शेख को पार्टी बनाने की जरूरत नहीं है।

नियामत की याचिका में उसने बॉम्बे हाईकोर्ट के सलमान को बरी करने के फैसले को चुनौती देते हुए कहा है कि  हाईकोर्ट ने सलमान के बॉडी गार्ड रविंद्र पाटिल के बयान को नहीं माना, यह बड़ी चूक है। पाटिल ने कहा था कि सलमान शराब के नशे में तेज रफ्तार से गाड़ी चला रहे थे।

हाईकोर्ट ने सलमान के अल्कोहल टेस्ट रिपोर्ट को नहीं मानकर गलती की। सलमान के ब्लड सैंपल में अल्कोहल की मात्रा ज्यादा थी। हाईकोर्ट ने गवाह के बयान को नजरअंदाज किया, जिसमें सलमान ड्राइवर सीट से उतर रहे थे।

हाईकोर्ट ने उस दस्तावेज को भी नजरअंदाज किया, जिससे यह सिद्ध होता था कि सलमान फाइव स्टार होटल से शराब पीकर निकले थे। हाईकोर्ट ने उनके बयान को भी नजरअंदाज किया, जिनका घटना में बायां पैर क्षतिग्रस्त हुआ था और वह वहां मौजूद थे। याचिकाकर्ता ने कहा है कि वह चल पाने में लाचार हो गया है, लेकिन न तो सलमान न ही महाराष्ट्र सरकार की ओर से मुआवजा दिया गया है। कोर्ट उसे मुआवजा दिलाने और मामले में उसे भी पार्टी बनाए।

 

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