मुंबई:
अभिनेता जान अब्राहम को उस समय राहत मिली जब बम्बई उच्च न्यायालय ने बॉलीवुड अभिनेता को साल 2006 के तेज रफ्तार से गाड़ी चलाने के मामले में जमानत दे दी।
उच्च न्यायालय ने जॉन को इस मामले में 15 दिन की जेल की निचली अदालत द्वारा सुनाई गई सजा को खारिज कर दिया।
उच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति आरसी चव्हाण ने अभिनेता को रिहा करने का फैसला सुनाते हुए कहा, ‘पीड़ित के इस मामले में मामूली रूप से घायल होने और आरोपी के उसी समय से जमानत पर होने की बात को ध्यान में रखते हुए, उसे जमानत दी जा सकती है।’
गौरतलब है कि 2006 में जान अब्राहम से जुड़े इस मामले में दो लोग घायल हो गए थे।
अब्राहम को जमानती मुचलके के तौर पर 20 हजार रुपये जमा करने को कहा गया।
अभिनेता के वकील अबाद पांडा ने इससे पहले कहा था कि अब्राहम की ओर से लापरवाही का प्रदर्शन या तेज रफ्तार से गाड़ी नहीं चलाई गई और दो लोगों को इस मामले में मामूली चोटें आई। इसके अलावा अभिनेता ने स्वयं पीड़ितों को अस्पताल में भर्ती कराया।
उच्च न्यायालय ने जॉन को इस मामले में 15 दिन की जेल की निचली अदालत द्वारा सुनाई गई सजा को खारिज कर दिया।
उच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति आरसी चव्हाण ने अभिनेता को रिहा करने का फैसला सुनाते हुए कहा, ‘पीड़ित के इस मामले में मामूली रूप से घायल होने और आरोपी के उसी समय से जमानत पर होने की बात को ध्यान में रखते हुए, उसे जमानत दी जा सकती है।’
गौरतलब है कि 2006 में जान अब्राहम से जुड़े इस मामले में दो लोग घायल हो गए थे।
अब्राहम को जमानती मुचलके के तौर पर 20 हजार रुपये जमा करने को कहा गया।
अभिनेता के वकील अबाद पांडा ने इससे पहले कहा था कि अब्राहम की ओर से लापरवाही का प्रदर्शन या तेज रफ्तार से गाड़ी नहीं चलाई गई और दो लोगों को इस मामले में मामूली चोटें आई। इसके अलावा अभिनेता ने स्वयं पीड़ितों को अस्पताल में भर्ती कराया।
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