राजस्थान:
जयपुर की एक अधीनस्थ अदालत ने फिल्म अभिनेता और कोलकाता नाइट राइडर्स टीम के मालिक शाहरुख खान को सार्वजनिक स्थल पर ध्रूमपान करने के मामले में संज्ञान लेते हुए 26 मई को तलब किया है।
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एसीजेएम) शिल्पा समीर ने राजस्थान क्रिकेट अकादमी के निदेशक आनंद सिंह राठौड़ की ओर से राजस्थान ध्रूमपान प्रतिशेध अधिनियम 2000 की धारा 5:11 के तहत पेश किए परिवाद पर बुधवार और गुरुवार को सुनवाई करने के बाद शाहरुख खान को सार्वजनिक स्थल पर ध्रूमपान करने के मामले में 26 मई को हाजिर होने के लिए समन जारी किए हैं।
राठौड़ की ओर से 9 अप्रैल को अदालत में पेश परिवाद में कहा गया है कि शाहरुख खान ने 8 अप्रैल को जयपुर के सवाई मान सिंह स्टेडियम में राजस्थान रॉयल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम के बीच मैच के दौरान केंद्रीय मंत्रियों, गणमान्य नागरिकों, विद्यार्थियों की मौजूदगी में सार्वजनिक स्थल पर ध्रूमपान कर राजस्थान ध्रूमपान प्रतिशेध अधिनियम 2000 का उल्लघंन किया है।
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एसीजेएम) शिल्पा समीर ने राजस्थान क्रिकेट अकादमी के निदेशक आनंद सिंह राठौड़ की ओर से राजस्थान ध्रूमपान प्रतिशेध अधिनियम 2000 की धारा 5:11 के तहत पेश किए परिवाद पर बुधवार और गुरुवार को सुनवाई करने के बाद शाहरुख खान को सार्वजनिक स्थल पर ध्रूमपान करने के मामले में 26 मई को हाजिर होने के लिए समन जारी किए हैं।
राठौड़ की ओर से 9 अप्रैल को अदालत में पेश परिवाद में कहा गया है कि शाहरुख खान ने 8 अप्रैल को जयपुर के सवाई मान सिंह स्टेडियम में राजस्थान रॉयल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम के बीच मैच के दौरान केंद्रीय मंत्रियों, गणमान्य नागरिकों, विद्यार्थियों की मौजूदगी में सार्वजनिक स्थल पर ध्रूमपान कर राजस्थान ध्रूमपान प्रतिशेध अधिनियम 2000 का उल्लघंन किया है।
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