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This Article is From May 14, 2013

अदालत ने कहा, गायक हनी सिंह के खिलाफ हो कार्रवाई

अदालत ने कहा, गायक हनी सिंह के खिलाफ हो कार्रवाई
चंडीगढ़: पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने अश्लील गीत गाने को लेकर रैप गायक हनी सिंह के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने के लिए पंजाब सरकार की आलोचना की।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जसबीर सिंह और न्यायमूर्ति आरके जैन की पीठ ने पंजाब सरकार को आदेश दिया कि वह भारतीय संस्कृति को बदनाम करने के लिए तत्काल रैप गायक के खिलाफ कार्रवाई करे।

अदालत ने कहा कि हनी सिंह के गाने सुनकर सिर शर्म से झुक जाता है। अदालत ने यह भी कहा कि हनी सिंह का बहिष्कार किया जाना चाहिए।

इससे पहले, पंजाब के नवांशहर के एक गैर सरकारी संगठन हेल्प की याचिका में अदालत से सरकार को अश्लील गानों की समस्या पर रोक लगाने के लिए कारगर तंत्र स्थापित करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया था।

इस संगठन ने यह जनहित याचिका तब दायर की थी जब गायकों और संगीतकारों के एक समूह ने कुछ पंजाबी गायकों द्वारा गानों में इस्तेमाल किए जा रहे अश्लील बोल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया था। उन्होंने कहा था कि ये गीत पंजाबी संगीत पर बुरा प्रभाव डाल रहे हैं।

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