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This Article is From Feb 23, 2016

बॉलीवुड के वयोवृद्ध अभिनेता दिलीप कुमार चेक बाउंसिंग के मामले में निर्दोष करार

बॉलीवुड के वयोवृद्ध अभिनेता दिलीप कुमार चेक बाउंसिंग के मामले में निर्दोष करार
फाइल फोटो
मुंबई: मुंबई के गिरगांव में मैट्रोपोलिटन मैजिस्ट्रेट ने मंगलवार को बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता दिलीप कुमार को चेक बाउंस से जुड़े एक मामले में निर्दोष करार दिया है।

अपने ज़माने के मशहूर अभिनेता हालांकि खुद अदालत में पेश नहीं हुए, लेकिन अदालत ने फैसला सुना दिया, जिसमें कुल चार आरोपियों में से दो लोगों को दोषी करार दिया गया है, और दिलीप कुमार सहित दो को निर्दोष करार दिया गया है।

अभिनेता दिलीप कुमार की पत्नी सायरा बानो ने सोमवार को माइक्रो-ब्लॉगिंग साइट ट्विटर पर लिखा था, "यह बताते हुए मेरा दिल बैठा जा रहा है कि दिलीप साहब एक पुराने केस में मंगलवार को गिरगांव में मैट्रोपोलिटन मैजिस्ट्रेट बीएस खराडे की अदालत में पेश होंगे... इस केस में कोर्ट जजमेंट भी दे सकता है... आप लोग उनकी सेहत के लिए दुआ करें, मुझे आपका समर्थन चाहिए..."

सायरा बानो ने दिलीप कुमार की हिम्मत की तारीफ करते हुए लिखा था, "94 साल की इस उम्र में साहब की सेहत बेहद गिर चुकी है... वह न्यूरोलॉजिकल समस्याओं का सामना कर रहे हैं, लेकिन साहब ने कभी अदालत से इस केस में नई तारीख के लिए गुहार नहीं लगाई... मुझे उम्मीद है कि इस वजह से उन पर न तो कोई मानसिक दबाव पड़ेगा और न उनकी हालत खराब होगी..."

मामला वर्ष 1998 का है, जब दिलीप कुमार कोलकाता स्थित ट्रेडिंग कंपनी जीके एक्जिम इंडिया लिमिटेड में डायरेक्टर थे। उस वक्त कंपनी में निवेश की गई रकम के बदले में लौटाए गए करीब 57 लाख रुपये का चेक बाउंस हो गया था, जिसके बाद निवेशक स्मिता श्रॉफ ने अदालत में धारा 138 के तहत चेक बाउंस का मुकदमा कर दिया। मामले में कुल 20 आरोपी थे, जिनमें से 16 पहले ही डिस्चार्ज हो चुके थे। मंगलवार को अदालत ने बाकी चार में से दिलीप कुमार और विमल कुमार राठी को बरी कर दिया।

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