यह ख़बर 23 मार्च, 2013 को प्रकाशित हुई थी

काले हिरण का शिकार मामला : सलमान, तब्बू, सोनाली, नीलम और सैफ पर आरोप तय

खास बातें

  • सलमान खान पर वाइल्ड लाइफ एक्ट की धारा 51 लगाई गई है। इस धारा के तहत सलमान को छह साल की अधिकतम सजा हो सकती है।
जोधपुर:

14 साल पुराने काले हिरण के शिकार के मामले में सलमान खान, सैफ अली खान, सोनाली, तब्बू और नीलम के खिलाफ आज जोधुपर कोर्ट में नए सिरे से आरोप तय किए गए। सलमान खान को छोड़कर बाकी सभी कलाकार आज कोर्ट में मौजूद थे।

एनडीटीवी संवाददाता के मुताबिक, कोर्ट ने सलमान खान की हाजिरमाफी की अर्जी को मंजूर कर लिया। दरअसल, वह इलाज के लिए अमेरिका गए हुए हैं। जज ने उनके वकील को आरोप पढ़कर सुना दिए।

मजिस्ट्रेट चंद्रकला जैन ने इनके खिलाफ आरोप तय किए, जिसके बाद इस मामले की अगली सुनवाई की तारीख 27 अप्रैल तय कर दी गई है। साथ ही इस मामले के आरोपियों को अगली पेशी से छूट मिल गई है। अब अगली तारीख को गवाहों के बयान दर्ज होंगे।

जोधपुर की कोर्ट ने पांच फिल्मी सितारों पर जो आरोप तय किए वे हैं :-

सलमान खान पर वाइल्ड लाइफ एक्ट की धारा 51 लगाई गई है। इस धारा के तहत सलमान को छह साल की अधिकतम सजा हो सकती है। सैफ अली खान, तब्बू, नीलम और सोनाली बेंद्रे पर वाइल्ड लाइफ एक्ट की धाराएं 51 और 52 लगाई गई हैं। इसके साथ ही गैरकानूनी तरीके से इकट्ठा होने के लिए धारा 149 लगाई गई है।

दरअसल, 'हम साथ−साथ हैं' फिल्म की शूटिंग के दौरान इन कलाकारों पर दो चिंकारा और एक काले हिरण का शिकार करने का आरोप है।

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गौरतलब है कि सलमान पर पहले वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट और आर्म्स एक्ट लगाए गए थे। उसके बाद सलमान ने आर्म्स एक्ट हटाए जाने की अपील की थी। राजस्थान सरकार ने उसे राजस्थान हाईकोर्ट में चैलेंज किया, जहां पाया गया कि सलमान ने आर्म्स एक्ट का उल्लंघन नहीं किया है इसलिए सेक्शन 148 हटा दिया गया और फिर से मामले को निचली अदालत में भेज दिया गया।