
'बिग बॉस' के घर में ओम स्वामी.
नई दिल्ली:
दिल्ली की एक अदालत ने रियलिटी शो 'बिग बॉस' के प्रतियोगी स्वामी ओम के खिलाफ उनके भाई द्वारा दर्ज कराए गए चोरी के एक मामले में गैर जमानती वारंटी जारी किया है. मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट (सीएमएम) सतीश कुमार अरोड़ा ने ओमजी को अगली सुनवाई की तारीख तीन दिसंबर को पेश होने का आदेश देते हुए गिरफ्तारी वारंट जारी किया और उनकी जमानत और मुचलके की राशि भी जब्त कर ली है.
सीएमएम ने कहा, 'बार-बार आदेश के बाद भी आरोपी पेश नहीं हुआ. फाइल पर गौर करने से पता चलता है कि 14 अक्टूबर, 2016 के आदेश के बावजूद आरोपी गैरहाजिर था, इसलिए, आरोपी के खिलाफ गैर जमानती वारंटी जारी करने का निर्देश दिया जाता है.’ अदालत ने कहा कि आरोपी की तरफ से आठ नवंबर को पेशी से छूट के लिए आवेदन किया गया था जिसे मंजूर कर लिया गया और इस निर्देश के साथ गैर-जमानती वारंट पर स्थगन लगा दिया गया था कि वह 21 नवंबर को जरूर पेश होंगे लेकिन वह नहीं आए.
नवंबर 2008 में विनोदानंद झा उर्फ स्वामी ओम के खिलाफ उनके भाई प्रमोद झा ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी कि यहां लोधी कॉलोनी में वह ताला तोड़कर तीन लोगों के साथ साइकिल की उनकी दुकान में घुस गए और उन्होंने 11 साइकिलें, महंगे स्पेयर पार्ट्स, मकान का सेलडीड और अन्य दस्तावेज चुरा लिए.
(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
सीएमएम ने कहा, 'बार-बार आदेश के बाद भी आरोपी पेश नहीं हुआ. फाइल पर गौर करने से पता चलता है कि 14 अक्टूबर, 2016 के आदेश के बावजूद आरोपी गैरहाजिर था, इसलिए, आरोपी के खिलाफ गैर जमानती वारंटी जारी करने का निर्देश दिया जाता है.’ अदालत ने कहा कि आरोपी की तरफ से आठ नवंबर को पेशी से छूट के लिए आवेदन किया गया था जिसे मंजूर कर लिया गया और इस निर्देश के साथ गैर-जमानती वारंट पर स्थगन लगा दिया गया था कि वह 21 नवंबर को जरूर पेश होंगे लेकिन वह नहीं आए.
नवंबर 2008 में विनोदानंद झा उर्फ स्वामी ओम के खिलाफ उनके भाई प्रमोद झा ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी कि यहां लोधी कॉलोनी में वह ताला तोड़कर तीन लोगों के साथ साइकिल की उनकी दुकान में घुस गए और उन्होंने 11 साइकिलें, महंगे स्पेयर पार्ट्स, मकान का सेलडीड और अन्य दस्तावेज चुरा लिए.
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