विज्ञापन
This Article is From Sep 11, 2012

सुभाष घई को हरियाणा में किया गया जमीन आवंटन अदालत ने रद्द किया

सुभाष घई को हरियाणा में किया गया जमीन आवंटन अदालत ने रद्द किया
चंडीगढ़: पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने मंगलवार को बॉलीवुड फिल्म निर्माता सुभाष घई को एक और झटका दिया। फिल्म एवं अभिनय संस्थान स्थापित करने के लिए हरियाणा सरकार द्वारा उन्हें किए गए भूमि आवंटन को अदालत ने रद्द कर दिया।

अदालत ने घई को झज्जर जिले के बदहसा गांव की 20 एकड़ जमीन ग्राम पंचायत को लौटाने का आदेश दिया।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जसबीर सिंह और न्यायमूर्ति राकेश कुमार जैन की खंडपीठ ने कहा कि घई को गांव की आम जमीन दिए जाने से जनकल्याण का उद्देश्य पूरा होता नहीं दिख रहा है।

अदालत ने ग्राम पंचायत से कहा कि वह फिल्म निर्माता की कम्पनी मुक्ता आर्ट्स को आठ करोड़ रुपये लौटा दे जो उसने अक्टूबर 2010 में जमीन की कीमत के तौर पर लिए थे।

यह विवादास्पद जमीन दिल्ली से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर है। घई ने यह जमीन ग्राम पंचायत से खरीदी थी। पंचायत ने घई को गांव की सार्वजनिक भूमि देने के सम्बंध में एक प्रस्ताव पारित किया था।

हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने घई को ग्राम पंचायत से जमीन खरीदने की अनुमति दी थी।

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Subhash Ghai, सुभाष घई, हरियाणा, Hariyana, जमीन आवंटन
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com