
अभिनेता अजय देवगन को सुप्रीम कोर्ट से निराशा हाथ लगी है। अजय के खिलाफ उनके किराए वाले दफ्तर से बेदखली के मामले में उच्चतम न्यायालय से कोई राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने अभिनेता से कहा है कि उन्हें मुंबई की निचली अदालत में पेश होना होगा। अजय की अपील खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अदालत में हाजिर होना अनिवार्य है।
अजय ने अदालत से अनुरोध किया था कि उन्हें निचली अदालत में विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बयान दर्ज करवाने की अनुमति दी जाए या फिर कोर्ट की तरफ से नियुक्त कमिश्नर आकर उनका बयान दर्ज करें। अजय का तर्क था कि 15 अप्रैल को हुई उनकी पेशी के दौरान कोर्ट परिसर में जमा भीड़ के बीच उन्हें अपना बयान दर्ज करने में परेशानी हुई थी। इससे पहले निचली अदालत के अलावा बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी उनके लिए खास इंतजाम के अनुरोध को खारिज कर दिया था। इसके बाद देवगन ने सुप्रीम कोर्ट की शरण ली थी।
मौजूदा थिएटर की ओर से मुंबई की निचली अदालत में देवगन की ओर से किराए का भुगतान नहीं किए जाने के संबंध में सिविल सूट दायर किया गया था। अदालत ने थिएटर की ओर से दायर दावे पर देवगन को तलब किया था।
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