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कोलकाता आरजी कर रेप और मर्डर केस में कोर्ट आज सुनाएगा फैसला, जानें 10 बड़ी बातें

कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में पिछले वर्ष अगस्त महीने में ड्यूटी पर तैनात एक महिला चिकित्सक से दुष्कर्म और हत्या के मामले में सियालदह अदालत के न्यायाधीश 18 जनवरी यानी आज फैसला सुनाएंगे.

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आरजी कर मामले में आज आएगा फैसला.
कोलकाता:

कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में पिछले वर्ष अगस्त महीने में ड्यूटी पर तैनात एक महिला चिकित्सक से दुष्कर्म और हत्या के मामले में सियालदह अदालत के न्यायाधीश 18 जनवरी यानी आज फैसला सुनाएंगे.

  1. इस मामले में 12 नवंबर को बंद कमरे में सुनवाई शुरू हुई थी, इसके 57 दिन बाद सियालदह अदालत के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिरबन दास फैसला सुनाएंगे. केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने मामले में आरोपी संजय रॉय को मौत की सजा देने का अनुरोध किया है. 

  2. मामले की जांच कर रही कोलकाता पुलिस ने रॉय को 10 अगस्त को गिरफ्तार किया था. बाद में कलकत्ता उच्च न्यायालय ने मामले को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को सौंप दिया था.

  3. मुकदमे की सुनवाई पूरी होने के बाद सियालदह अदालत के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने कहा था कि फैसला 18 जनवरी को सुनाया जाएगा.

  4. मृतक महिला चिकित्सक के माता-पिता ने उम्मीद जताई कि अपराध में शामिल अन्य लोगों को भी गिरफ्तार करके अदालत में उनके खिलाफ मुकदमा चलाया जाएगा.

  5. बता दें महिला चिकित्सक का शव 9 अगस्त को आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के सभागार में मिला था.

  6. इस ममाले के बाद राज्य में चिकित्सा बिरादरी और आम लोगों द्वारा कई आंदोलन किए गए, जिसमें नया आंदोलन के प्रमुख चेहरों में से एक थे.

  7. सीबीआई ने पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष और स्थानीय पुलिस स्टेशन के पूर्व अधिकारी अभिजीत मंडल को सबूतों से छेड़छाड़ और बदलाव के आरोप में भी गिरफ्तार किया था.

  8. बाद में दोनों को उसी विशेष अदालत द्वारा 'डिफ़ॉल्ट जमानत' प्रदान कर दी थी. क्योंकि सीबीआई ने उनकी गिरफ्तारी की तारीख से 90 दिनों के भीतर उनके खिलाफ पूरक आरोपपत्र दायर नहीं किया था.

  9. विशेष अदालत में संजय रॉय के खिलाफ आरोप तय करने की प्रक्रिया 4 नवंबर 2024 को पूरी हुई और 11 नवंबर को मुकदमा शुरू हुआ.

  10. केस की सुनवाई के दौरान कुल 50 गवाहों के बयान दर्ज किए गए थे. बयान में पीड़िता के माता-पिता, सीबीआई और कोलकाता पुलिस के जांच अधिकारी, फोरेंसिक विशेषज्ञ और पीड़िता के कुछ डॉक्टर और सहकर्मी शामिल थे.


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