कोरोनावायरस संक्रमितों की बढ़ती संख्या के बीच राजस्थान सरकार ने होली (Holi 2021) व शब ए बारात (Shab-E-Barat) पर सार्वजनिक स्थानों पर किसी तरह का कार्यक्रम करने पर रोक लगा दी है. गृह विभाग ने बुधवार को इस बारे में आदेश जारी किया. इसके अनुसार राज्य में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी को देखते हुए गृह विभाग के 21 मार्च, 2021 के आदेश के तहत जारी दिशानिर्देश की निरन्तरता में होली व शब-ए-बारात के अवसर पर 28 व 29 मार्च को सार्वजनिक स्थलों पर, सार्वजनिक मैदानों, सार्वजनिक पार्क, बाजार व धार्मिक स्थलों पर किसी भी प्रकार के आयोजनों पर रोक लगाई गई है.
उल्लेखनीय है कि 21 मार्च को कोरोना वायरस दिशानिर्देश में होली का त्योहार घरों मे मनाने के लिए आमजन से अपील की गई थी. सरकारी प्रवक्ता के अनुसार दिल्ली, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश व हरियाणा सहित अन्य राज्यों ने भी कोरोना वायरस की दूसरी लहर से संक्रमण फैलाव में वृद्धि को रोकने के लिए होली व शब-ए- बारात के अवसर पर सार्वजनिक स्थानों पर आयोजित होने वाले सभी सार्वजनिक कार्यक्रमों पर रोक लगा दी है.
राज्य सरकार ने लोगों को घर पर ही होली एवं शब-ए-बारात के आयोजन करने की अपील करते हुए सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी प्रकार के आयोजनों पर रोक लगा दी है. सार्वजनिक स्थलों पर सार्वजनिक रूप से एकत्रित होकर होली खेलने व शब-ए-बारात का सार्वजनिक आयोजन करने की इजाजत नहीं है. प्रवक्ता के अनुसार भीड़ इकठ्ठा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.
जिला कलेक्टर व जिला मजिस्ट्रेट व पुलिस आयुक्त जयपुर तथा जोधपुर को उक्त निर्देशों का उल्लंघन करने वालों के विरूद्व राजस्थान महामारी अधिनियम 2020 व आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत कठोर दंण्डात्मक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं.
(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं