विदेशों से चंदा लेने के मामले में सवालों से घिरी आम आदमी पार्टी पर एक मुसीबत और आ गई है। दिल्ली हाईकोर्ट में दाखिल एक अर्जी में हाईकोर्ट की निगरानी में 'आप' के पुराने और नए सारे विदेशी चंदे की सीबीआई जांच कराने की मांग की गई है।
हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई 18 फरवरी को होनी है। याचिकाकर्ता वकील मनोहर लाल शर्मा ने याचिका में ग्रह मंत्रालय के अफसरों की भूमिका की भी जांच करने की मांग की है। यूपीए सरकार ने इस मामले में हाईकोर्ट में दाखिल अपनी रिपोर्ट में 'आप' को क्लीन चिट दी थी और कहा था कि पार्टी को विदेशों से जो चंदा मिला, वह भारतीय नागरिकों ने दिया था। इसे कानून का उल्लंघन नहीं कहा जा सकता। अर्जी में कहा गया है कि एमएचए में इस मामले की सही और पूरी जांच नहीं की।
गौरतलब है कि आप को विदेशों से चंदे के मामले में हाईकोर्ट में 2013 से ही सुनवाई चल रही है। सुनवाई में पार्टी ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताया था जबकि हाईकोर्ट ने सरकार से आप को मिलने वाले विदेशी चंदे की जांच कर रिपोर्ट दाखिल करने के आदेश दिए थे।
आप ने कोर्ट में कहा था कि पार्टी को 30 करोड रुपये का चंदा मिला था जिसमें 8.5 करोड़ रुपये प्रवासी भारतीयों ने दिए। लोकसभा चुनाव के दौरान 7 मई 2014 को यूपीए सरकार के वक्त ग्रह मंत्रालय ने हाईकोर्ट में दाखिल रिपोर्ट में कहा कि जांच में कोई गैरकानूनी चंदा नहीं मिला है। अब की अर्जी में अरविंद केजरीवाल के पिछले साल दुबई और अमेरिका के दौरे पर भी सवाल उठाया गया है। साथ ही आरोप लगाया गया है कि ये रुपये किसी आतंकी संगठन के हो सकते हैं।
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